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Bilaspur News: टीवी देखने से रोकने पर 14 वर्षीय छात्र ने की आत्महत्या, पुलिस कर रही मामले की जांच

मां ने टीवी देखने को मना किया तो नाबालिग ने फंदा लगाकर जीवन लीला की समाप्त, बिलासपुर जिला के घुमारवीं उपमंडल के तहत पनोह गांव के 14 वर्षीय सौरव ने उठाया बड़ा कदम तो घुमारवीं थाने में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 194 के तहत मामला दर्ज कर छानबीन में जुटी पुलिस.  

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Bilaspur News: टीवी देखने से रोकने पर 14 वर्षीय छात्र ने की आत्महत्या, पुलिस कर रही मामले की जांच
Raj Rani|Updated: Jun 07, 2025, 03:05 PM IST
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Bilaspur News(विजय भारद्वाज): हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से हैरान कर देने वाला मामला तब सामने आया जब मां द्वारा अपने बेटे को टीवी देखने से रोके जाने पर नाबालिग ने फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. मामला बिलासपुर जिला के घुमारवीं उपमंडल के तहत गांव पनोह का है जहां 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले 14 वर्षीय छात्र सौरव संधु ने स्कूल की छुट्टियों के चलते जब टीवी देखने की जिद्द करने लगा तो उसकी मां आरती देवी ने उसे टीवी देखने के बजाए स्कूल का होमवर्क करने की बात कही. जिसके कुछ देर बाद सौरव ने पशुओं को गौशाला में बांधने के बाद फिर से टीवी देखने की जिद्द करने लगा जिसपर उसकी मां ने उसे स्कूल का काम पूरा करने की बात कही मगर इसपर सौरव नाराज हो गया और पुराने मकान में दीदी के पास चला गया. 

वहीं काफी देर तक सौरव के घर ना लौटने पर जब परिजनों ने पुराने घर में उसकी तलाश की तो पहली मंजिल पर छत की लकड़ी कात के साथ फंदे पर लटका हुआ पाया गया, जिसे स्थानीय ग्रामीणों की मदद से रस्सी खोलकर उसे नीचे उतारा गया और इसकी सूचना घुमारवीं पुलिस को दी गयी. वहीं पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल घुमारवीं लाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है. 

इस बात की जानकारी देते हुए एसएचओ घुमारवीं अमिता चौधरी ने कहा कि पनोह गांव के रहने वाले 14 वर्षीय सौरव संधु नाम के नाबालिग द्वारा फंदा लगाने का मामला सामने आया है जिसके संबंध में उसके परिजनों से पूछताछ किये जाने पर उन्होंने बताया कि टीवी देखने से मना करने पर उसने यह खौफनाक कदम उठाया है, जिसके बाद शव का घुमारवीं अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है और जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर मामले की छानबीन की जाएगी. साथ ही उन्होंने बताया कि इस मामले के संदर्भ में घुमारवीं थाने में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 194 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.

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