Shimla News: संजौली मस्जिद से जुड़े अवैध निर्माण मामले में गुरुवार को जिला अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान शिमला नगर निगम की ओर से पेश वकील ने अदालत में अपना जवाब दाखिल किया. इसके बाद अदालत ने वक़्फ़ बोर्ड की मांग पर स्टे (रोक) आदेश जारी कर दिया है.
वक़्फ़ बोर्ड की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट भूप सिंह ठाकुर ने बताया कि अब नगर निगम आयुक्त द्वारा संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए दिए गए फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी गई है. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 5 जुलाई निर्धारित की है.
यह मामला अब कानूनी प्रक्रिया के तहत अगली सुनवाई तक स्थगित कर दिया गया है, और तब तक मस्जिद के निर्माण पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.