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Himachal News: हिमाचल उच्च न्यायालय द्वारा CPS हटाए जाने फैसले पर पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग ने जताई खुशी

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा सीपीएस हटाए जाने फैसले पर पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग ने खुशी जताई. कहा उच्च न्यायालय का निर्णय स्वागत योग्य तो प्रदेश सरकार से इन छह सीपीएस पर हुए अतिरिक्त खर्चे की इन्ही विधायकों से भरपाई करने की अपील करी. 

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Himachal News: हिमाचल उच्च न्यायालय द्वारा CPS हटाए जाने फैसले पर पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग ने जताई खुशी
Muskan Chaurasia|Updated: Nov 13, 2024, 08:11 PM IST
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Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार को मुख्य संसदीय सचिव की नियुक्तियों के संवैधानिक दर्जे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. उच्च न्यायालय ने सीपीएस एक्ट को निरस्त कर उन्हें दी जा रही सभी सुविधाओं को खत्म कर दिया है. वहीं इस फैसले के बाद मुख्य संसदीय सचिव अब केवल विधायक के तौर पर ही कार्य करेंगे. 

प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद अब भाजपा नेताओं में खुशी का माहौल दिख रहा है. वहीं हिमाचल प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग ने उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद छह विधायकों को सीपीएस के तौर पर नियुक्ति दी थी, जिसका भाजपा द्वारा विरोध किया गया था और इसे असंवैधानिक करार दिया था. 

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वहीं भाजपा के विरोध के बावजूद प्रदेश सरकार जस से तस नहीं हुई और भाजपा ने इन नियुक्तियों के खिलाफ प्रदेश उच्च न्यायालय में पिटीशन दायर कर कार्रवाई की मांग की थी, जिसपर आज उच्च न्यायालय का फैसला आया है और सीपीएस एक्ट को निरस्त कर इन्हें दी जा रही सारी सुविधाओं को खत्म करने का जो निर्णय आया है उसका भाजपा स्वागत करती है.

साथ ही पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग ने प्रदेश सरकार से अपील की है कि इन छह सीपीएस को दी जा रही सुविधाओं को लेकर आज तक जितना भी अतिरिक्त पैसा खर्च किया गया है, जिससे जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है इसकी सारी भरपाई इन सीपीएस बने विधायकों सहित एक्ट बनाने में शामिल मुख्यमंत्री व मंत्रियों से की जाए.

रिपोर्ट- विजय भारद्वाज, बिलासपुर 

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