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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को मिला पूजा करने का अधिकार! कोर्ट ने व्यास परिवार को दी इजाजत

Gyanvapi Case Update: बुधवार को काशी के लोगों को बड़ी जीत मिली है. ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष अब तहखाने में पूजा कर सकता है. जानें पूरी डिटेल

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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को मिला पूजा करने का अधिकार! कोर्ट ने व्यास परिवार को दी इजाजत
Muskan Chaurasia|Updated: Jan 31, 2024, 04:43 PM IST
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Gyanvapi News: ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को आज यानी बुधवार को बड़ी जीत मिली है. ज्ञानवापी केस में बड़ा फैसला आया है. जानकारी के अनुसार, ज्ञानवापी तहखाने में हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिला गया है.  हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, कि पूजा सात दिनों के भीतर शुरू होगी.  सभी को पूजा करने का अधिकार होगा.

वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, "हिंदू पक्ष को 'व्यास का तहखाना' में पूजा करने की इजाज़त दी गई. जिला प्रशासन को 7 दिन के अंदर व्यवस्था करनी होगी". 

बता दें, ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा किए संबंधी आवेदन पर जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में मंगलवार को दोनों पक्ष की तरफ से बहस पूरी हुई थी. इसके बाद अदालत ने इस प्रकरण में बुधवार को अपना आदेश सुनाया. जिसमें  तहखाने में पूजा करने की अनुमति मिल गई है. ऐसे में इस खबर के सामने आते ही शहर में हर हर महादेव के जयराके गुंज ने लगे. लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे. 

साथ ही हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में कैविएट फाइल करेंगे. अगर कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा तो हम वहां पर तैयार रहेंगे.

 

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