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Himachal High Court: आईएएस अधिकारी हरिकेश मीणा की अरेस्ट प्रोटक्शन याचिका पर हिमाचल हाइकोर्ट में सुनवाई

Himachal High Court: आईएएस अधिकारी हरिकेश मीणा की अरेस्ट प्रोटक्शन याचिका पर हिमाचल हाइकोर्ट में हुई सुनवाई. सीबीआई ने मामले में अदालत से जांच के लिए और समय मांगा.

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Himachal High Court: आईएएस अधिकारी हरिकेश मीणा की अरेस्ट प्रोटक्शन याचिका पर हिमाचल हाइकोर्ट में सुनवाई
Ravinder Singh|Updated: Aug 11, 2025, 02:20 PM IST
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Himachal High Court: आईएएस अधिकारी हरिकेश मीणा की अरेस्ट प्रोटक्शन याचिका पर हिमाचल हाइकोर्ट में हुई सुनवाई. सीबीआई ने मामले में अदालत से जांच के लिए और समय मांगा. अदालत में सीबीआई ने कहा अभी तक मामले से जुड़े पूरे डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हुए. मामले से जुड़े डिजिटल रिकॉर्ड जांचने के लिए सीबीआई ने और समय की मांग की.

अदालत ने सीबीआई को जल्द से जल्द मामले की जांच करने को कहा. सीबीआई को जांच के लिए चार सप्ताह का समय दिया. मामले में अब अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी. मामले में न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की अदालत में सुनवाई हुई. HPPCL चीफ़ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध मौत के मामले में आईएएस मीणा की ओर से अरेस्ट प्रोटक्शन को लेकर याचिका दायर की गई है. HPPCL में चीफ़ इंजीनियर रहे विमल नेगी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी.

परिजनों के भारी विरोध के बाद इस मामले में सरकार ने मामला दर्ज किया था. आईएएस अधिकारी हरिकेश मीणा तब HPPCL में MD के पद पर तैनात थे. परिजनों ने आईएएस हरिकेश मीणा पर विमल नेगी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं.

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राजधानी के न्यू शिमला पुलिस थाने में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी. बाद में हाईकोर्ट में सरकार की खूब किरकिरी हुई थी. डीजीपी (तत्कालीन) ने मामले में शपथ पत्र दाखिल किया था. साथ ही सरकार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा से भी एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा था. उनकी रिपोर्ट भी हाईकोर्ट में पेश की गई थी. उल्लेखनीय है कि चीफ इंजीनियर विमल नेगी की पार्थिव देह 18 मार्च बिलासपुर में गोबिंद सागर झील में मिली थी. परिजनों ने मामले में सीबीआई की जांच का आग्रह किया था.

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