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पुलिस सुधार को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को दिया सुझाव- जवानों के काम के घंटे हों तय

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने बीते सोमवार को राज्य में पुलिस सुधार की मांग वाली 2024 जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अहम टिप्पणी की.

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पुलिस सुधार को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को दिया सुझाव- जवानों के काम के घंटे हों तय
Raj Rani|Updated: Apr 27, 2025, 03:27 PM IST
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Kullu News(संदीप सिंह): हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में पुलिस सुधारों को लेकर अहम सुझाव दिए हैं. न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस जवानों के काम के घंटे तय किए जाने चाहिए और पुलिस सेवा में सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने जरूरी हैं.

खंडपीठ ने हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा के अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा (IPS) कैडर के तहत पुलिस अधीक्षक (SP) पद पर नियुक्त किए जाने पर गंभीर चिंता जताई है. कोर्ट ने इसे राज्य में आपराधिक न्याय प्रणाली की कार्यक्षमता और पुलिस बल की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला विषय बताया.

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महाधिवक्ता अनूप रतन ने जानकारी दी कि राज्य सरकार हाईकोर्ट के सभी सुझावों को मानने को तैयार है. उन्होंने कहा कि पुलिस सुधार एक सतत प्रक्रिया है और समय के साथ सुधार किए जाते रहेंगे.

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इस मामले की अगली सुनवाई 3 जून को निर्धारित की गई है.

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