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कारोबारी निशांत शर्मा मामले में हिमाचल HC के आदेश पर DGP ने शीर्ष अदालत का खटखटाया दरवाजा

Himachal News in Hindi: कारोबारी निशांत शर्मा मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने DGP और SP कांगड़ा को हटाने के दिए आदेश दिए थे. ऐसे में आज DGP ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है. 

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कारोबारी निशांत शर्मा मामले में हिमाचल HC के आदेश पर DGP ने शीर्ष अदालत का खटखटाया दरवाजा
Muskan Chaurasia|Updated: Dec 30, 2023, 10:38 AM IST
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Himachal News: कारोबारी निशांत शर्मा मामले में आज यानी शनिवार को हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) संजय कुंडू सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं.  दरअसल, हिमाचल हाईकोर्ट ने कारोबारी निशांत शर्मा को धमकाने से जुड़े केस में बीते मंगलवार को DGP और SP कांगड़ा को पद से हटाने के आदेश दिए थे. 

ऐसे में इन आदेशों को चुनौती देने के लिए संजय कुंडू ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है. संजय कुंडू IPS बनाम रजिस्ट्रार जनरल हाईकोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश का केस सुप्रीम कोर्ट में अभी लिस्ट होना है. 

Himachal News: कारोबारी निशांत शर्मा मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने DGP और SP कांगड़ा को हटाने के दिए आदेश

बता दें, हाईकोर्ट ने निशांत शर्मा की शिकायत पर स्वतः संज्ञान लिया था. इस केस में चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव और जस्टिस ज्योत्सना रेवाल दुआ की बैंच ने हिमाचल के सेक्रेटरी (होम) को निर्देश दिए कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए इन दोनों अफसरों को उनके पदों से बदला जाना चाहिए. वहीं, हाईकोर्ट में अब 4 जनवरी को इसकी फिर सुनवाई होनी है. लिहाजा राज्य सरकार को इससे पहले DGP को बदलना है. ऐसा नहीं किया तो अदालत के आदेशों की अवमानना मानी जाएगी. 

वहीं, शुक्रवार को इस बारे में जब सीएम सुक्खू से बात की गई तो उन्होंने कहा कि डीजीपी मामले में कोर्ट के आदेश को पढ़ने के बाद फैसला लिया जाएगा.  मुख्यमंत्री ने कहा कि जब इस मामले में हाईकोर्ट का आदेश था तब मैं प्रदेश से बाहर था.  कोर्ट के आदेश को पढ़ नहीं पाया हूं. अब आदेशों को पढ़ूंगा और विस्तृत चर्चा करने के बाद आगामी फैसला जल्द लिया जाएगा. 

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