Kangra News: जिला कांगड़ा में पैराग्लाइडिंग और उससे संबंधित गतिविधियों का संचालन करने के लिए सबको नियमों का पालन पूरी तरह करना पड़ेगा. जिले में यदि कोई पायलट, ऑपरेटर व एसोसिएशन पैराग्लाडिंग उड़ान से संबंधित नियमों की अवहेलना करते हुए पाया जाता है तो उसपर नियामक समिति द्वारा जुर्माना लगाया जाएगा तथा नियमानुरूप दंडात्मक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी. ये बात धर्मशाला में उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने कही,DC कांगड़ा ने कहा कि प्रदेश सरकार जिला कांगड़ा को राज्य की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने की दिशा में काम कर रही है.
बकौल डीसी, हमारी पर्यटन गतिविधियों में एयरो स्पोर्ट्स गतिविधियां विशेषकर पैराग्लाइडिंग विश्वभर से पर्यटकों को आकर्षित करती है. इसलिए पैराग्लाइडिंग के संचालन से संबंधित पर्यटकों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता. उपायुक्त ने पैराग्लाइडिंग ऑपरेटरों को निर्देश दिए कि पैराग्लाइडिंग की उड़ाने निर्धारित समय पर ही की जाएगी. उन्होंने कहा कि बहुत बार देखने में आया है कि पैराग्लाइडिंग पायलट उड़ान के लिए मनमर्जी करते हैं और निर्धारित समय के अवाला भी उड़ान भरते हैं. उन्होंने कहा कि कुछ पायलट खराब मौसम में भी उड़ान भरते हैं. उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पायलट निर्धारित उड़ानों से ज्यादा उड़ान न भर सके.
उपायुक्त ने कहा कि जिले में पैराग्लाइडिंग साइट्स पर मार्शल की तैनाती की गई है. उन्होंने कहा कि नियमानुसार मार्शलों की तैनाती आवश्यक है, जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके तथा त्वरित कार्रवाई को अंजाम दिया जा सके. उन्होंने मार्शलों के माध्यम से पैराग्लाइडिंग गतिविधियों पर नज़र रखने के निर्देश दिए. उपायुक्त ने कहा कि जो भी ऑपरेटर या पायलट नियमों का उल्लंघन करते हुए लोगों की जान खतरे में डालते हैं, उसके विरुद्ध नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें आर्थिक दंड के अलावा लाइसेंस तक रद्द किए जाएंगे.