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जन्म व मृत्यु का पंजीकरण 21 दिन में करवाना अनिवार्य: CMO

Nahan: स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों से समय पर जन्म व मृत्यु पंजीकरण करवाने की अपील की गई है. समय पर पंजीकरण न होने से कई परेशानियां का सामना करना पड़ सकता है.  

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जन्म व मृत्यु का पंजीकरण 21 दिन में करवाना अनिवार्य: CMO
Raj Rani|Updated: Jan 21, 2025, 06:37 PM IST
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Himachal Pradesh/देवेन्द्र वर्मा: सिरमौर जिला में स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से समय पर जन्म व मृत्यु पंजीकरण दर्ज करवाने की अपील की है. मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला सिरमौर डाॅ अजय पाठक ने लोगो से अपील कि है कि जन्म अथवा मृत्यु की घटना का पंजीकरण करते समय निर्धारित प्रारूप को सावधानी से भरे ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े.

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मीडिया से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि जन्म व मृत्यु अधिनियम 1969 के अंतर्गत किसी भी जन्म व मृत्यु की घटना का पंजीकरण 21 दिन के भीतर पंचायत अथवा नगर पालिका अथवा परिषद् में दर्ज करवाना अनिवार्य होता है तथा 21 दिन से 30 दिन तक विलम्ब शुल्क के साथ दर्ज करवाया जा सकता है. उन्होंने बताया कि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बिना नाम के भी प्राप्त किया जा सकता है तथा बच्चों का नाम प्रमाण पत्र में एक वर्ष तक बिना किसी शुल्क के डलवाया जा सकता है. 

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उन्होंने कहा कि यदि स्वास्थ्य संस्थानों के बाहर हुए जन्म व मृत्यु का पंजीकरण करने में 30 दिन से अधिक का समय हो जाता है तो यह विलम्ब पंजीकरण का मामला बनता है. इसके लिए आवेदकों को आवश्यक दस्तावेज जिला रजिस्ट्रार जन्म व मृत्यु सह-मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में जमा करने के उपरान्त ही प्रक्रिया में लाया जा सकता है. इसलिए सभी जन्म अथवा मृत्यु की घटना का पंजीकरण करते समय निर्धारित प्रपत्र को सही तरीके से भरे ताकि किसी प्रकार की समस्या न हो.   

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