Sanjauli Masjid Case(अंकुश डोभाल): शिमला के संजौली क्षेत्र में मस्जिद निर्माण को लेकर चल रहे विवाद में नया मोड़ आ गया है. नगर निगम शिमला की अदालत ने 3 मई को संजौली मस्जिद के निर्माण को अवैध करार देते हुए मस्जिद कमेटी को इसे हटाने के लिए 8 हफ्ते का समय दिया था.
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मस्जिद कमेटी के पास इस फ़ैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने का विकल्प है. इसी संभावना को देखते हुए स्थानीय निवासियों ने पहले ही ज़िला अदालत में कैविएट दाखिल कर दी है. कैविएट दाख़िल होने का मतलब है कि यदि मस्जिद कमेटी अदालत में अपील करती है, तो अदालत में स्थानीय लोगों का पक्ष भी अनिवार्य रूप से सुना जाएगा.
यह क़दम स्थानीय लोगों द्वारा अपने हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे भविष्य में किसी भी कानूनी कार्यवाही में उनकी अनदेखी न हो.