Home >>Himachal Pradesh

Sanjauli Masjid Case: स्थानीय लोगों ने अदालत में दाखिल किया कैविएट, दी चेतावनी

बीते तीन मई को नगर निगम शिमला अदालत की ओर से संजौली मस्जिद में हुए पूरे निर्माण को अवैध क़रार दिया गया था. इस अवैध निर्माण को हटाने के लिए मस्जिद कमेटी को 8 हफ़्ते का वक़्त दिया गया है.

Advertisement
Sanjauli Masjid Case: स्थानीय लोगों ने अदालत में दाखिल किया कैविएट, दी चेतावनी
Raj Rani|Updated: May 16, 2025, 03:49 PM IST
Share

Sanjauli Masjid Case(अंकुश डोभाल): शिमला के संजौली क्षेत्र में मस्जिद निर्माण को लेकर चल रहे विवाद में नया मोड़ आ गया है. नगर निगम शिमला की अदालत ने 3 मई को संजौली मस्जिद के निर्माण को अवैध करार देते हुए मस्जिद कमेटी को इसे हटाने के लिए 8 हफ्ते का समय दिया था.

ये भी पढ़े-: शिमला-शीलघाट रूट पर ब्रेक फेल होने से HRTC बस पलटी, बाल-बाल बचे यात्री

मस्जिद कमेटी के पास इस फ़ैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने का विकल्प है. इसी संभावना को देखते हुए स्थानीय निवासियों ने पहले ही ज़िला अदालत में कैविएट दाखिल कर दी है. कैविएट दाख़िल होने का मतलब है कि यदि मस्जिद कमेटी अदालत में अपील करती है, तो अदालत में स्थानीय लोगों का पक्ष भी अनिवार्य रूप से सुना जाएगा.

ये भी पढ़े-: हमीरपुर की रिदिमा शर्मा ने 10वीं में किया टॉप: प्रदेश में दूसरा स्थान, बनना चाहती हैं IAS अधिकारी

 

यह क़दम स्थानीय लोगों द्वारा अपने हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे भविष्य में किसी भी कानूनी कार्यवाही में उनकी अनदेखी न हो.

Read More
{}{}