Shimla Sanjauli Masjid(अंकुश डोभाल): नगर निगम शिमला की आयुक्त अदालत ने संजौली स्थित मस्जिद के शेष ग्राउंड फ़्लोर और पहले फ़्लोर को भी गिराने के आदेश जारी कर दिए हैं. यह निर्णय उस स्थिति में लिया गया है जब वक्फ बोर्ड द्वारा बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद निर्माण से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके.
नगर निगम आयुक्त ने स्पष्ट किया कि मस्जिद कमेटी को पर्याप्त समय और अवसर दिए गए थे, लेकिन निर्धारित समयावधि में कोई वैध स्वीकृति या दस्तावेज़ पेश नहीं किया गया. इसलिए अब शेष अवैध निर्माण को भी हटाने का आदेश दिया गया है.
उल्लेखनीय है कि इससे पहले, 5 अक्टूबर 2024 को मस्जिद के दूसरे, तीसरे और चौथे मंज़िल को भी गिराने के आदेश पारित किए गए थे. अब यह आदेश ग्राउंड और पहले फ़्लोर तक विस्तारित कर दिया गया है.
इस फैसले के बाद, संजौली मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड नगर निगम आयुक्त के इस निर्णय को उच्च अदालत में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं.