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संजौली मस्जिद पर बड़ा अपडेट, शिमला निगम कोर्ट ने मस्जिद के ग्राउंड और फ़र्स्ट फ़्लोर को तोड़ने के दिए आदेश

नगर निगम शिमला आयुक्त की अदालत ने संजौली मस्जिद के ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर को हटाने के आदेश दिए हैं. वक्फ बोर्ड बार-बार अवसर मिलने के बावजूद वैध दस्तावेज़ पेश नहीं कर सका.

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संजौली मस्जिद पर बड़ा अपडेट, शिमला निगम कोर्ट ने मस्जिद के ग्राउंड और फ़र्स्ट फ़्लोर को तोड़ने के दिए आदेश
Raj Rani|Updated: May 03, 2025, 02:31 PM IST
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Shimla Sanjauli Masjid(अंकुश डोभाल): नगर निगम शिमला की आयुक्त अदालत ने संजौली स्थित मस्जिद के शेष ग्राउंड फ़्लोर और पहले फ़्लोर को भी गिराने के आदेश जारी कर दिए हैं. यह निर्णय उस स्थिति में लिया गया है जब वक्फ बोर्ड द्वारा बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद निर्माण से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके.

नगर निगम आयुक्त ने स्पष्ट किया कि मस्जिद कमेटी को पर्याप्त समय और अवसर दिए गए थे, लेकिन निर्धारित समयावधि में कोई वैध स्वीकृति या दस्तावेज़ पेश नहीं किया गया. इसलिए अब शेष अवैध निर्माण को भी हटाने का आदेश दिया गया है.

उल्लेखनीय है कि इससे पहले, 5 अक्टूबर 2024 को मस्जिद के दूसरे, तीसरे और चौथे मंज़िल को भी गिराने के आदेश पारित किए गए थे. अब यह आदेश ग्राउंड और पहले फ़्लोर तक विस्तारित कर दिया गया है.

इस फैसले के बाद, संजौली मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड नगर निगम आयुक्त के इस निर्णय को उच्च अदालत में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं.

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