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ऊना प्रशासन ने जिला में लागू की धारा 163, दो समुदायों में टकराव की स्थिति को देखते हुए लिया गया फैसला

Una News: ऊना प्रशासन ने जिला में धारा 163 लागू की है. दो समुदायों में टकराव की स्थिति को देखते हुए फैसला लिया गया है.  बॉर्डर पर पंजाब से हिमाचल दाखिल हो रहे वाहनों की गहनता से जांच हो रही है. 

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ऊना प्रशासन ने जिला में लागू की धारा 163, दो समुदायों में टकराव की स्थिति को देखते हुए लिया गया फैसला
Muskan Chaurasia|Updated: Sep 24, 2024, 03:39 PM IST
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Una News: ऊना प्रशासन ने जिला में धारा 163 लागू कर दी है. ऊना में दरअसल दो समुदायों में टकराव की स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. आपको बता दें कि दो समुदायों के बीच आपसी टकराव को लेकर पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया है. 

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पिछले कल हिंदू संगठनों ने इकट्ठे होकर एक बड़ा प्रदर्शन किया था. वहीं, आज दलित संगठनों द्वारा भी प्रदर्शन करने की सूचना प्रशासन तक पहुंची थी, जिसके चलते जिला प्रशासन द्वारा जिला में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू की गई है. यह धारा सुबह 8.00 बजे से लेकर 2. 00 बजे तक लागू रहेगी. इस दौरान पंजाब से हिमाचल दाखिल होने वाले वाहनों की बॉर्डर पर गहनता से जांच की जा रही है.

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चार से अधिक लोगों की इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाई गई है. हथियार लेकर चलने पर भी मनाही है. जिला प्रशासन की माने तो दो समुदाय के बीच आप सी टकराव को लेकर यह आदेश पारित किए गए हैं. ताकि जिले में कानून व्यवस्था बनी रहे और कोई टकराव की स्थिति पैदा ना हो सके. इस दौरान एमसी पार्क में पुलिस के कर्मचारियों को भी तैनात किया गया है.

रिपोर्ट- राकेश मालही, ऊना

 

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