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Supreme Court NEET Cases: हाई कोर्ट में चल रहे नीट के मामलों पर SC ने लगाई रोक, NTA को दिया नोटिस

Supreme Court NEET Cases: हाई कोर्ट में चल रहे नीट से जुड़े मामलों पर कोर्ट ने रोक लगा दी है. इसके साथ ही केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस इश्यू किया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.

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Supreme Court NEET Cases: हाई कोर्ट में चल रहे नीट के मामलों पर SC ने लगाई रोक, NTA को दिया नोटिस
Sami Siddiqui |Updated: Jun 20, 2024, 12:42 PM IST
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Supreme Court NEET Cases: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अलग-अलग हाई कोर्ट से NEET-UG 2024 विवाद से संबंधित कथित लीक और गड़बड़ी के सभी मामलों पर रोक लगा दी है और केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किया है. न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने सरकार और एनटीए से 8 जुलाई तक जवाब मांगा है. 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट नीट के मामले में सुनवाई करने वाला है.

बेंच ने 14 याचिकाओं पर की है सुनवाई

सुनवाई के दौरान पीठ ने कुल 14 याचिकाओं पर सुनवाई की है, इनमें से 10 याचिकाएं 49 छात्रों और 'स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया' नामक छात्र संगठन द्वारा दायर की गई थीं. वहीं, बाकी चार याचिकाएं एनटीए के जरिए दायर की गई थीं. छात्रों की ओर से दायर याचिकाओं में से एक में अदालत के जरिए नियुक्त समिति के गठन की मांग की गई थी. हालांकि, टॉप कोर्ट ने वकील से कहा कि वे इस मामले को बाकी याचिकाओं के साथ 8 जुलाई के लिए लिस्ट करें

नहीं रुकेगी नीट की काउंसलिंग

सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख दोहराते हुए NEET काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया है. पीठ ने कहा कि अगर अंतिम सुनवाई के बाद परीक्षा जारी रहती है तो काउंसलिंग भी जारी रहेगी. छात्रों के एक वकील ने सुनवाई के दौरान पीठ से कहा, "ये छात्र मेघालय केंद्र में उपस्थित हुए...उन्होंने 45 मिनट गंवाए. उन्हें 1,563 छात्रों का हिस्सा होना चाहिए." पीठ ने जवाब दिया, "केंद्र (सरकार) और एनटीए को जवाब देने दें. नोटिस जारी करें. 8 जुलाई तक जवाब दाखिल करें. कोई रोक नहीं."

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने NEET काउंसलिंग रोकने से इनकार कर दिया और कथित पेपर लीक और गड़बड़ी की जांच सीबीआई को सौंपने से भी इनकार कर दिया था. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता ने कहा था कि इसमें शामिल अन्य पक्षों को सुने बिना सीबीआई जांच नहीं हो सकती है,

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