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इरफान और साहिल को उम्र कैद; गुनाह ऐसा कि जानकर हो जायेगी दोनों से नफरत

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में जिला अदालत ने इरफान और साहिल को 15 वर्षिय बधिर किशोर के साथ रेप करके हत्या करने के इल्जाम में आजीवन कारवास की सजा सुनाई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.   

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इरफान और साहिल को उम्र कैद; गुनाह ऐसा कि जानकर हो जायेगी दोनों से नफरत
Zeeshan Alam|Updated: Jul 22, 2025, 02:26 PM IST
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Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के सूरजपुर जिला न्यायालय ने साहिल और इरफान को एक व्यक्ति के साथ रेप करने और हत्या करने के इल्जाम में बड़ी सजा सुनाई है. जिला अदालत ने साहिल और इरफान को आजीवन कारावास और दोनों को 1 लाख 15 हजार रुपए जुर्माना राशी चुकाने को कहा है. जुर्माना में 80 परसेंट पैसा पीड़ित के परिवार वालों को दिए जाएंगे. 

दरअसल, 15 वर्षीय मूक बधिर किशोर के साथ इरफान और साहिल ने जबरन रेप करने के बाद पीड़ित की हत्या कर दी. इसके साथ ही मूक बधिर किशोर के चेहरे को ईट से कुचलकर खराब  कर दिया था, ताकि पीड़ित को पहचाना न जा सके. बता दें कि किशोर बोल नहीं सकता था. 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 18 मार्च 2020 को जेवर थाना क्षेत्र के गांव में 15 वर्षीय मूक बधिर किशोर घर से लापता हो गया था, जिसके बाद अलीगढ़ के टप्पल क्षेत्र में एक कॉलेज के पास खेत से बधिर किशोर की लाश बरामद की गयी थी. 

पुलिस की जांच में पता चला था कि कस्बे में रहने वाले साहिल और इरफान अपने मूक बधिर किशोर को अपने साथ ले गए. दोनों मुल्जिमों ने किशोर के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाए और फिर ईंट से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी. इस घटना को जिला अदालत ने जघन्य श्रेणी का अपराध माना और दोनों मुल्जिमों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 

गौरतलब है कि भारत में बलात्कार (रेप) एक गंभीर समस्या है. हर साल हजारों महिलाएं, लड़कियां और कभी-कभी पुरुष भी इस अपराध के शिकार होते हैं. कानून में IPC की धारा 375 और 376 के तहत बलात्कार एक दंडनीय अपराध है, जिसमें आजीवन कारावास से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है. इन तमाम कानून और सजा के बावजूद रेप के मालमों में कमी नहीं आ रही है. 

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