Abbas Ansari bail News: पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी को जमानत दे दी है. इसके साथ अब्बास अंसारी के मामा आतिफ रजा उर्फ सरजील रजा और करीबी अफरोज को भी जमानत मिल गई है. इन तीनों अर्जियों पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने एक अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
अभी जेल से नहीं आ पाएंगे बाहर
न्यायाधीश राजवीर सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया. हालांकि जमानत मिलने के बावजूद अब्बास अंसारी अभी जेल में ही रहेंगे. क्योंकि विज्ञापन से जुड़े एक मामले में जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. अगर इस मामले अब्बास अंसारी को जमानत मिल जाती है, तो वह जेल से बाहर आ जाएंगे. हालांकि, अब्बास के मामा आतिफ राजा और करीबी अफरोज जेल से रिहा हो जाएंगे.
क्या है पूरा मामला
दरअसल, अबू फखर खां के आदमी ने आरोप लगाया था कि अब्बास अंसारी और उसके मामा आतिफ राजा और अफरोज ने उसे जान से मारने की धमकी देकर जमीन अपने नाम पर रजिस्ट्री करा ली थी. जिसके बाद अबू फखर खां ने 12 अगस्त 2023 को गाजीपुर के नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी.
जमीन बेचने का लगा इल्जाम
इल्जाम है कि मुख्तार अंसारी ने अपने दो सालियों को 2012 में अबू फखर खां को लखनऊ जेल में बुलाने के लिए भेजा था. उन्होंने उस पर जमीन अपने बेटे अब्बास अंसारी के नाम करने का दबाव बनाया और जमीन न बेचने पर जान से मारने की धमकी दी थी. आरोप है कि आरोपियों ने सर्किल रेट के आधार पर 20 लाख का चेक और चार लाख नकद देकर बिक्रीनामा करा लिया था. इस दौरान अफरोज, आतिफ रजा और अनवर शहजाद पीड़ित के घर पहुंचे और उसे अब्बास अंसारी के पास ले गए.
मुख्तार अंसारी की बीवी पर लगा था बड़ा इल्जाम
आरोप है कि अब्बास ने उसे पिस्टल दिखाकर धमकाया और चेक पर सिग्नेचर करा लिए. इसके बाद बैंक से लाखों रुपये निकाल लिए और जमीन भी हड़प ली. इस घटना में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी भी शामिल थी.