Waqf Act News: वक्फ एक्ट पर सुनवाई के बाद जमीयत उलेमा-ए-हिंद के चीफ मौलाना अरशद मदनी का बयान आया है. उनका कहना है कि वक्फ में गैर मुसमानों को शामिल कर देना सही नहीं है. दरअसल, जमीयत उलमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ याचिका दायर की है. उनके लिए अदालत में कपिल सिब्बल फाइट कर रहे हैं.
कल कोर्ट में सुनवाई के बाद अरशद मदनी ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि वक्फ में गैर मुसलमानों को शामिल करना सही नहीं है. मुसलमान और गैर मुस्लिम इसी देश का हिस्सा हैं, लेकिन जिस तरह मज़हबी चीजों में आप हमें शामिल नहीं करते हैं इसी तरह हम भी नहीं करेंगे.
अरशद मदनी ने आगे कहा कि हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमें दाखिल कीजिए, हमें बिलकुल दाखिल नहीं कीजिए, हम चाहते भी नहीं हैं. क्योंकि हम लोग इसे जानते भी नहीं हैं. जिसका मज़हब, वही मसले सही तरह जानता है.
उन्होंने आगे कहा कि ये अच्छी बात है कोर्ट की सुनवाई जिस डायरेक्शन में जा रही है. ये हमारी ख़ुश-क़िस्मती है कि हमारे चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क में जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं, वक्फ को लेकर, हमें उस पर तज्वीज़ है और हम जल्द इस मसले को हल करना चाहते हैं.
बीते रोज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट को लेकर सुनवाई हुई थी. इस दौरान केंद्र ने और वक्त मांगने की गुजारिश की थी. केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ सात दिनों के अंदर प्रारंभिक जवाब दाखिल किया जाएगा.
अदालत ने सॉलिसिटर जनरल के इस आश्वासन पर गौर किया कि अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड या परिषद में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी. अदालत ने यह भी कहा कि मौजूदा वक्फ संपत्तियों, जिनमें उपयोगकर्ता के जरिए रजिस्ट्रेशन या अधिसूचना के माध्यम से घोषित संपत्तियां शामिल हैं, की पहचान नहीं की जाएगी.