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सपा विधायक को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत; जाहिद बेग, बेटे- पत्नी को मिली जमानत

Allahabad High Court on SP MLA Bail: भदोही से सपा विधायक जाहिद बेग, उनके बेटे जईम बेग नाबालिग नौकरानी की मौत के मामले में जेल में थे. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा विधायक को राहत देते हुए उनकी और बेटे और पत्नी को जमानत दे दी है. इससे पहले बीते साल 18 नवंबर को पत्नी के फरार होने के चलते पुलिस ने उनकी संपत्ति कुर्क कर ली थी.   

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इलाहाबाद हाईकोर्ट से सपा विधायक को मिली जमानत
इलाहाबाद हाईकोर्ट से सपा विधायक को मिली जमानत
Raihan Shahid|Updated: Jun 03, 2025, 08:43 PM IST
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Bhadohi News Today: भदोही से समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने नाबालिग नौकरानी की मौत के मामले में विधायक जाहिद बेग को जमानत दे दी है. इस मामले में हाईकोर्ट ने सपा विधायक जाहिद बेग के साथ उनकी पत्नी सीमा बेग और बेटे जईम को भी जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. 

सपा विधायक जाहिद बेग के मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि आत्महत्या के मामले की जांच चल रही है और फिलहाल आरोपियों को जेल में रखना ठीक नहीं है. वर्तमान में जाहिद बेग प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं. हाईकोर्ट की तरफ से जमानत की अर्जी मंजूर होने के बाद विधायक बेग, बेटे जईम बेग के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है. ये आदेश हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने दिया है.

क्या है पूरा मामला?

गौरतलब है कि 9 सितंबर 2024 को भदोही स्थित विधायक जाहिद बेग के आवास पर उनकी 14 साल की नाबालिग नौकरानी ने आत्महत्या कर लिया था. इसके बाद 14 सितंबर को पुलिस ने एसआई हरदत्त पांडेय की तहरीर पर जाहिद बेग, उनकी पत्नी सीमा बेग और बेटे जईम के खिलाफ मामला दर्ज किया था. इन पर नाबालिग से मजदूरी कराने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था.

दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने सबसे पहले विधायक के बेटे जईम को गिरफ्तार किया था और बाद में विधायक जाहिद बेग ने अदालत में सरेंडर कर दिया था. जाहिद बेग की पत्नी सीमा बेग घटना के बाद से फरार चल रही थीं. गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी. इस दौरान पुलिस ने जिला अदालत के आदेश पर कार्रवाई करते हुए 18 नवंबर को सीमा बेग की संपत्ति को कुर्क भी किया था.

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