Rampur News Today: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने फर्जी पासपोर्ट और दो पैनकार्ड से जुड़े मामलों में ट्रायल पर रोक लगाने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब रामपुर स्थित एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में उनके खिलाफ ट्रायल की प्रक्रिया जारी रहेगी.
स्वार सीट से विधायक रहे अब्दुल्ला आजम की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि एक ही आरोप के आधार पर दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं, ऐसे में दोनों मामलों में अलग-अलग ट्रायल चलाना न्यायसंगत नहीं है. उन्होंने मांग की थी कि इन मामलों में ट्रायल की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1 जुलाई को इस याचिका पर सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज बुधवार (23 जुलाई) को कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाते हुए पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया.
गौरतलब है कि साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी के नेता आकाश सक्सेना ने रामपुर के सिविल लाइंस थाने में दो मामले दर्ज कराए थे. पहले केस में आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला आजम ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनवाया, जबकि दूसरे केस में उनके पास दो अलग-अलग पैन कार्ड होने की बात कही गई. दोनों ही मामले वर्तमान में रामपुर की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में ट्रायल की प्रक्रिया में हैं.
फिलहाल हाईकोर्ट के इस फैसले को अब्दुल्ला आजम के लिए बड़ा कानूनी झटका माना जा रहा है, क्योंकि इससे उन्हें फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है. अब उन्हें इन मामलों में ट्रायल का सामना करना होगा, जिससे उनके राजनीतिक भविष्य पर भी असर पड़ सकता है. वहीं भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने कोर्ट के फैसले को न्याय की जीत बताया है.
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