Ambedkar Nagar News Today: उत्तर प्रदेश में लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है. गुरुवार (17 जुलाई) को अंबेडकरनगर जिले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तीन मंजिला इमारत को बुलडोजर से ढहा दिया. बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई अंबेडकरनगर जिला प्रशासन ने कोर्ट के आदेश पर किया है.
यह मामला अंबेडकरनगर जिले के जलालपुर नगर पालिका क्षेत्र की है, जहां जिला प्रशासन ने कोर्ट के आदेश पर डिमोलिशन की कार्रवाई की. दरअसल, बसखारी रोड स्थित बड़े पुल के पास तीन मंजिला इमारत है. यह इमारत लोक निर्माण विभाग (PWD) की जमीन बनी थी, जिसे जिला प्रशासन कानून के दायरे में रहते हुए ढहा दिया.
इस मामले में लखनऊ हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दाखिल की गई थी. हाई कोर्ट की बेंच ने मामले की सुनवाई के बाद पाया कि यह इमारत सरकारी जमीन पर बनाई गई थी, इसके बाद कोर्ट ने इमारत को डिमोलिश करने का आदेश दिया. इस इमारत का निर्माण नबी अहमद ने उत्तर प्रदेश निर्माण विभाग की जमीन पर बनाया था.
इससे पहले विभाग ने मकान हटाने को लेकर नबी अहमद को नोटिस जारी किया था और निर्माण खुद से 15 दिनों के भीतर हटाने का समय दिया था. विभाग के नोटिस के बाद भी उन्होंने निर्माण को हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया. इसके बाद गुरुवार दोपहर 12 बजे प्रशासन ने पोकलैंड मशीन और बुलडोजर की मदद से यह अवैध निर्माण गिरा दिया.
इस कार्रवाई के दौरान जलालपुर तहसील प्रशासन, नगर पालिका की टीम, कोतवाल संतोष कुमार सिंह और कई थानों की पुलिस मौके पर मौजूद रही. कार्रवाई के दौरान मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई. गौरतलब है कि इससे पहले 9 जुलाई को इसी इलाके में कमलेश वर्मा के जरिये पीडब्ल्यूडी की जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को भी बुलडोजर से हटाया गया था.
इसी क्रम में उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने अब जलालपुर-अकबरपुर रोड पर बने 53 अन्य अतिक्रमणकर्ताओं को भी नोटिस भेज दिया है. उन्हें भी दो हफ्तों के भीतर अवैध निर्माण को हटाने को कहा गया है और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, तो इन्हें भी डिमोलिश करने की चेतावनी दी गई है. जिला प्रशासन ने कहा कि आगे भी अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी.