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असदुद्दीन ओवैसी का RSS और BJP पर बड़ा हमला, कहा- मुल्क में... आर्मी, रेलवे...

Asaduddin Owaisi on Waqf Bill: पिछले महीने मोदी सरकार वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा में पेश की थी, लेकिन, सदन में इस बिल को लेकर विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा किया था. जिसके बाद जेपीसी का गठन किया गया था. अब वक्फ को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है.

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असदुद्दीन ओवैसी का RSS और BJP पर बड़ा हमला, कहा- मुल्क में... आर्मी, रेलवे...
Zee Salaam Web Desk|Updated: Sep 26, 2024, 08:14 AM IST
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Asaduddin Owaisi on Waqf Bill: AIMIM के चीफ औ हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और RSS पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि दोनों मिलकर मुल्क में नफरत फैला रहे हैं. वक्फ प्रॉपर्टी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन, बीजेपी इसे देश में ऐसे बता रही है कि यह सरकारी प्रॉपर्टी है. मैं बता देना चाहता हूं कि यह प्राइवेट प्रॉपर्टी है.

वक्फ के बारे में फैलाई जा रही है अफवाह
उन्‍होंने कहा, दूसरी अफवाह यह फैलाई जा रही है कि वक्फ बोर्ड के पास 9,40,000 एकड़ जमीन है. यह झूठ फैलाया जा रहा है आर्मी, रेलवे के बाद वक्फ के पास सबसे ज्यादा जमीन है. जैसे हिंदू धर्म में संपत्ति दान की जाती है, वैसे ही मुस्लिम धर्म में भी ये दान की गई संपत्तियां हैं. अब इसमें सरकार दखल क्यों कर रही है. यह आर्टिकल 26 का उल्लंघन है.

वक्फ को खत्म करना चाहती है मोदी सरकार 
ओवैसी ने आगे कहा पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल नहीं लाई है. यह बिल इसलिए लाया गया है, ताकि हमेशा के लिए वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया जाए.

क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि पिछले महीने केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड संशोधन बिल संसद में लाई थी, लेकिन, सदन में इस बिल को लेकर विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा किया था. विपक्षी सांसदों के हंगामे के बाद इस बिल को चर्चा करने के लिए जेपीसी में भेज दिया गया. साथ ही इस बिल पर लोगों की राय लेने के लिए सुझाव भी मांगे गए.

इस बिल का मुसलमान कर रहे हैं विरोध
इस बिल को लेकर तमाम मुस्लिम संगठनों ने विरोध जताया है. मुस्लिम संगठनों का कहना है कि इस बिल को लाने की जरूरत नहीं थी. सरकार वक्फ को खत्म करने के लिए बिल लाई है. ओवैसी ने कलेक्टर वाले मसले पर कहा कि सरकार जो बिल लेकर आई है, उसमें लिखा है कि वक्फ बोर्ड की प्रापर्टी सरकार के नियंत्रण में होगी. जिस पर फैसला जिला कलेक्टर लेगा, जबकि, वह खुद सरकार का हिस्सा है. वक्फ के मामले में कलेक्टर जज कैसे हो सकते हैं.

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