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आजम खान के पास नहीं है 10 हजार रुपये, जमानत बांड भरने के लिए कोर्ट से मांगा वक्त

Azam Khan News: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान के फिलहाल जेल में बंद हैं. उनके पास जुर्माना भरने के लिए 10 हजार रुपये तक नहीं है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

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आजम खान के पास नहीं है 10 हजार रुपये, जमानत बांड भरने के लिए कोर्ट से मांगा वक्त
Zee Salaam Web Desk|Updated: Sep 17, 2024, 04:51 PM IST
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Azam Khan News: उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और सपा नेता आजम खान इस समय जेल में हैं. उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं. अगर मैं कहूं कि आजम खान के पास 10 हजार रुपए भी नहीं हैं, तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यह सच है. आजम खान ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खान के दो पैन कार्ड से जुड़े मामले में 10,000 रुपये का जुर्माना भरने के लिए अदालत से एक्स्ट्रा समय मांगा है.

सीनियर अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया, "अब्दुल्ला आजम खान के दो पैन कार्ड मामले की सुनवाई रामपुर में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है. गवाहों की गवाही पहले ही दर्ज हो चुकी है और बचाव पक्ष द्वारा गवाह को दोबारा गवाही के लिए बुलाने की याचिका को अदालत ने 9 सितंबर को खारिज कर दिया था. नतीजतन, बचाव पक्ष पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था." 

क्या है मामला?
अभियोजन अधिकारी ने बताया कि इसके बाद बचाव पक्ष ने तत्काल धन की व्यवस्था करने में कठिनाइयों का हवाला देते हुए जुर्माना राशि की व्यवस्था करने के लिए एक्स्ट्रा समय का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की. अभियोजन पक्ष के वकील के मुताबिक, कोर्ट ने इस मामले के लिए 18 सितंबर की तारीख तय की है.

आजम खान पर है ये आरोप
कोर्ट ने 9 सितंबर को आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर जुर्माना लगाया था. आरोप है कि आजम खान ने अब्दुल्ला आजम के लिए दो पैन कार्ड बनवाए और चुनाव के दौरान उनका इस्तेमाल किया. यह मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है. कोर्ट ने दो पैन कार्ड मामले में विवेचक को दोबारा गवाही के लिए बुलाने की याचिका खारिज कर दी थी और अब्दुल्ला आजम और आजम खान दोनों पर जुर्माना लगाया था.

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