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Bahraich Dargah Mela: अर्जेंट सुनवाई में भी नहीं मिली मेला लगाने की इजाजत; जियारत कर सकते हैं जायरीन

Bahraich Dargah Mela: बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर मेला लगाने की इजाजत नहीं मिली है. अर्जेंट सुनवाई में भी कोर्ट ने मेला लगाने की इजाजत देने से मना कर दिया है.

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 Bahraich Dargah Mela: अर्जेंट सुनवाई में भी नहीं मिली मेला लगाने की इजाजत; जियारत कर सकते हैं जायरीन
Sami Siddiqui |Updated: May 18, 2025, 12:43 PM IST
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Bahraich Dargah Mela: बहराइच सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले मेले पर रोक का आदेश बरकरार है. हालांकि सीमित संख्या में जायरीन धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं. आदेश के बाद से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं. प्रशासन ने साफ किया है कि न तो मेला लगेगा और न ही कोई बारात आएगी.

इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई थी सुनवाई

सालार गाजी की ऐतिहासिक दरगाह पर हर साल आयोजित होने वाले जेठ मेले को लेकर चल रहे विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फिलहाल मेला आयोजन की इजाजत देने से इनकार कर दिया है. शुक्रवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने मेला समिति की याचिका पर तत्काल राहत देने से इनकार करते हुए अगली सुनवाई के लिए 19 मई की तारीख तय की थी. 

अर्जेंट सुनवाई में भी नहीं मिली इजाजत

कोर्ट ने इस मामले में अर्जेंट सुनवाई की याचिका दायर करने के लिए कहा था. जिसमें भी हाई कोर्ट ने मेले की इजाज नहीं दी है. हालांकि सीमित तादाद में जायरीन दरगाह में जियारत करने के लिए जा सकते हैं. सुरक्षा के मद्देनजर दरगाह में पुलिसफोर्स को तैनात किया है.

प्रशासन ने क्यों रोका मेला?

इस साल 15 मई से 15 जून तक मेला आयोजित किया जाना था, लेकिन बहराइच जिला प्रशासन ने आयोजन समिति को इजाजत देने से इंकार कर दिया. प्रशासन का कहना है कि दरगाह मैनेजमेंट के पास आवश्यक संसाधनों और व्यवस्थाओं की कमी है, जो इतने बड़े आयोजन के लिए जरूरी हैं. जिलाधिकारी के जरिए कराई गई जांच में भी यही फैक्ट्स सामने आए हैं , जिसके आधार पर इजाजत देने से इनकार किया गया है.

हाई कोर्ट में दी थी चुनौती

प्रशासन के फैसले के खिलाफ मेला प्रबंध समिति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की थी. जस्टिस एआर मसूदी और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट ने फिलहाल मेला आयोजित करने की अनुमति नहीं दी है और अगली सुनवाई 19 मई को होगी. इसके साथ ही अर्जेंट हियरिंग के लिए भी अर्जी दाखिल करने का ऑप्शन दिया था.

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