Bhadohi: भदोही से समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग, उनकी पत्नी सीमा बेग और बेटे जईम बेग उर्फ सैफी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट की एकल पीठ, न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने तीनों को जमानत दे दी है. ये फैसला नाबालिग नौकरानी की आत्महत्या मामले में आया है, जिसमें तीन लोगों को आरोपी बनाया गया था.
मामला 9 सितंबर 2024 का है, जब विधायक के भदोही वाले घर पर काम करने वाली एक नाबालिग नौकरानी नाज़िया ने आत्महत्या कर ली थी. अगले ही दिन प्रशासन ने छापेमारी कर वहीं से एक और किशोर नौकरानी को रेस्क्यू किया था.
इस मामले में लेबर इनफोर्समेंट ऑफिसर की शिकायत पर विधायक और उनके परिवार के खिलाफ बंधक बनाकर बाल मज़दूरी कराने और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी. इसके बाद 14 सितंबर को दरोगा हरिदत्त पांडेय की तहरीर पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाने) के तहत एक और मामला दर्ज किया गया और विधायक जाहिद बेग को इस सिलसिले में नैनी जेल भेजा गया.
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के सीनियर अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी और जिशान मजहर ने दलील दी कि आत्महत्या के लिए उकसाने के कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं. उन्होंने यह भी बताया कि मरने वाली किशोरी के कमरे से बरामद मोबाइल फोन और कॉल डिटेल से पता चला कि घटना से ठीक पहले उसने अभिषेक सरोज नाम के शख्स से लंबी बातचीत की थी.
मृतका की मां ने इस पर आपत्ति जताते हुए 156(3) के तहत याचिका दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने पुलिस को अभिषेक के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. कोर्ट ने विवेचना को त्रुटिपूर्ण माना और कहा कि मामले में पर्याप्त तथ्य नहीं हैं जो आरोपों को साबित कर सकें. ऐसे में तीनों आरोपियों को जमानत दी गई.