Uttar Pradesh News Today: उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में बालश्रम और मानव तस्करी के चर्चित मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक जाहिद बेग की पत्नी सीमा बेग को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीमा बेग की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है, जिससे उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लग गई है.
दरअसल, यह पूरा घटना 9 सितंबर 2024 की है, जब भदोही के मलिकाना मोहल्ला स्थित समाजवादी पार्टी विधायक जाहिद बेग के घर पर एक नाबालिग नौकरानी की लाश फंदे से लटका हुआ मिला था. इस घटना ने काफी सुर्खियां बटोरी थी और सत्तारूढ़ दल बीजेपी ने सपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था. हालांकि, जांच के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या की पुष्टि हुई थी.
इसके बाद 13 सितंबर 2024 को श्रम प्रवर्तन अधिकारी जय प्रकाश सिंह की शिकायत पर सपा विधायक जाहिद बेग, उनकी पत्नी सीमा बेग और बेटे जईम बेग के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. इसके तहत उन पर मानव तस्करी, बालश्रम, बंधुआ मजदूरी और आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे गंभीर आरोपों में एफआईआर दर्ज की गई थी.
जांच के दौरान पुलिस ने विधायक जाहिद बेग के घर से एक और नाबालिग लड़की को मुक्त कराया. सपा विधायक के घर से छुड़ाई गई लड़की ने बताया था कि वह घरेलू कामकाज से परेशान थी और वहां से जाना चाहती थी. इस मामले में विधायक जाहिद बेग ने 19 सितंबर 2024 को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था और फिलहाल प्रयागराज की नैनी जेल में बंद हैं, जबकि उनका बेटा जईम बेग वाराणसी जेल में है.
घटना के बाद से सीमा बेग फरार थीं. सीमा बेग गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर 7 जुलाई 2025 को सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. गुरुवार (10 जुलाई) को हाईकोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी. इससे पहले 18 नवंबर 2024 को जिला अदालत के आदेश पर सीमा बेग की संपत्ति कुर्क की गई थी, क्योंकि वे कोर्ट में पेश नहीं हुई थीं. अब कोर्ट के फैसले से उन्हें बड़ी राहत मिली है.