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Dungarpur case: डूंगरपुर मामले में आजम खान को बड़ी राहत, कोर्ट ने सभी को किया बरी

Dungarpur case: रामपुर की MP/MLA कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सभी की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसके बाद कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है. इससे पहले इस केस में कोर्ट ने आजम खान को 10 साल की सजा सुनाई थी.

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Dungarpur case: डूंगरपुर मामले में आजम खान को बड़ी राहत, कोर्ट ने सभी को किया बरी
Tauseef Alam|Updated: Jun 10, 2024, 03:06 PM IST
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Dungarpur case: उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और सपा के सीनियर लीडर आजम खान को रामपुर की MP/MLA कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने डूंगरपुर मामले में में आजम खान समेत 8 लोगों को बरी कर दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने सभी को जमानत दे दी है.

कोर्ट ने सुनाया फैसला
रामपुर की MP/MLA कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सभी की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसके बाद कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए डुंगरपुर मामले में आजम खान, समेत फसाहत खान शानू, शाहजेब खान, बरकत अली ठेकेदार, इमरान, इकराम, परवेज और फिरोज सभी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है. इसमें से दो आरोपी फसाहत खान शानू और शाहजेब खान साल 2022 में आजम खान का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे.

क्या है पूरा मामला
दरअसल, आजम खान पर इल्जाम था कि साल 2019 में डूंगरपुर बस्ती को जबरदस्ती खाली करवाया और तोड़फोड़ की थी. इसके साथ ही बस्ती में मौजूद लोगों को धमकाया भी था, जिसके बाद आजम खान समेत 8 लोगों पर आईपीसी की धारा 392, 504, 506, 452, 120B के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था. जिसमें कोर्ट ने दोनों को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी और 14 लाख का जुर्माना भी लगया था, लेकिन आज रामपुर की MP/MLA कोर्ट बरी कर दिया है. 

इससे पहले एक और सजा पर लग चुकी है रोक
वहीं, अब्दुल्लाह आजम के दो बर्थ सर्टिफिकेट मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को ट्रायल कोर्ट से हुई 7 साल की सजा पर रोक लगा दी और आजम खान समेत उनकी बीवी तंजीम फातिमा और बेटे अबदुल्लाह आजम को जमानत दे दी थी. हालांकि, जमानत मिलने के बाद भी खान और उनके बेटे जेल से बाहर नहीं आ पाए, क्योंकि उन दोनों पर कई और मुकदमें दर्ज थे, जिनपर कोर्ट में सुनवाई जारी है. इस बीच उनकी बीवी की रिहाई हो गई है. फिलहाल वो अभी भी जेल में ही रहेंगे. क्योंकि उनपर और कई मुकदमे दर्ज हैं.

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