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बिलकिस बानो केस: इस मुस्लिम नेता ने किया फैसले का स्वागत, पूछा- "किसने बांटी थी मिठाई"

Bilkis Bano Leaders Reacted​: बिलकिस बानो पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सियासी गलियारों में ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. बिलकिस बानो मामले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला समेत कई सियासी शख्सियात ने SC के फैसले का स्वागत किया है. 

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बिलकिस बानो केस: इस मुस्लिम नेता ने किया फैसले का स्वागत, पूछा- "किसने बांटी थी मिठाई"
Sabiha Shakil|Updated: Jan 08, 2024, 07:28 PM IST
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Bilkis Bano Supreme Court Verdict​: सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो के कुसूरवारों को बड़ा झटका देते हुए गुजरात हुकूमत के फैसले को गलत करार दिया. सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सियासी गलियारों में ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. बिलकिस बानो मामले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि, हाईकोर्ट ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले के लिए मुबारकबाद पेश करते हुए कहा, क्योंकि (गुजरात सरकार का) फैसला गलत था. उन्होंने यह भी कहा कि लोग जानते हैं कि सजा में छूट मिलने के बाद जेल से रिहा होने पर कुसूरवारों का मिठाइयों से स्वागत किसने किया था. उन्होंने कहा, जो हुआ वह गलत था और हमें इसके लिए लड़ना होगा.

वहीं, भारत राष्ट्र समिति (BRS) की लीडर के. कविता ने बिलकिस बानो गैंग रेप मामले में गुजरात सरकार के जरिए 11 दोषियों को दी गई सजा को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खैरमकदम किया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा,हालांकि उनका दर्द अद्वितीय है, यह फैसला एक शक्तिशाली संदेश भेजता है. महिलाओं की अखंडता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता. इंसाफ की जीत होती है, ऐसा हर फैसला एक अहम मिसाल कायम करता है कि हमारा देश ख्वातीन के साथ खड़ा है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अदालत के फैसले का स्वागत किया. सीएम ममता बनर्जी ने बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार के दोषी 11 लोगों की सजा रद्द करने के बाद सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मजबूत और साहसी कदम बताया.

बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट से बिलकिस बानो के दोषियों को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने सभी दोषियों की रिहाई का फैसला रद्द कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के जज नागरत्ना ने टिप्पणी करते हुए कहा, "सजा इसलिए दी जाती है कि आने वाले दिनों में अपराध रुके. अपराधी को सुधरने का मौका दिया जाता है, लेकिन पीड़ित की तकलीफ का भी एहसास होना चाहिए. गौरतलब है कि अगस्त 2022  में गुजरात सरकार ने बिलकिस बानो गैंगरेप केस में उम्रकैद की सजा पाने वाले 11 मुजरिमों को रिहा कर दिया था. मुजरिमों की रिहाई को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी. अब SC के फैसला आने के बाद बिलकिस के दोषियों को जेल जाना होगा.

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