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SHO ने मुस्लिस शख्स पर 'जय श्री राम' कहने का डाला था दबाव; कोर्ट ने उतार दिया भूत!

Delhi Riots News: दिल्ली दंगा से पीड़ित एक व्यक्ति ने पुलिस पर जुल्म करने और धार्मिक नारा लगवाने का इलजाम लगया था. इस मामले की सुनवाई करते हुए कड़कड़डूमा कोर्ट ने आरोपी SHO पर FIR कर जांच का आदेश दिया है. साथ ही किपिल मिश्रा पर गंभीर इल्जाम लगने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई न होने पर कोर्ट ने चिंता जताई है. 

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SHO ने मुस्लिस शख्स पर 'जय श्री राम' कहने का डाला था दबाव; कोर्ट ने उतार दिया भूत!
Zee Salaam Web Desk|Updated: Feb 01, 2025, 12:28 PM IST
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Delhi Riots News: फरवरी 2020 में देश की राजधानी दिल्ली में कई दिनों तक दंगे हुए. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे में 50 से ज्यादा लोगों की जान गई थी. कई लोगों के मकान और मस्जिद दंगे की जद में आए थे. मारे गए लोगों में ज्यादातर मुस्लिम समाज के लोग थे. इस दंगे के बाद पुलिस पर संगीन इल्जाम लगने शुरू हो गए थे. लोगो ने दिल्ली दंगों के वक्त पुलिस के तरफ से लिए गए एक्शन पर सवाल उठाए थे. दंगा खत्म होने के बाद दिल्ली पुलिस के तरफ से बड़ी तादाद में केस दर्ज किए गए. दंगे के बाद लोगों की गिरफ्तारियां भी हुईं. गिरफ्तार हुए लोगों में भी ज्यादातर मुस्लिम समाज से ही थे. अब दिल्ली दंगे से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए डिस्ट्रिक कोर्ट कड़कड़डूमा ने ज्योतिनगर थाने के उस वक्त के SHO के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है. 

SHO के खिलाफ होगी जांच
ख्याल रहे कि दिल्ली दंगों के वक्त एक शख्स ने पुलिस पर जुल्म करने का इल्जाम लगया. कड़कड़डूमा कोर्ट इसी मामले में ज्योतिनगर थाने के उस वक्त के SHO के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि फरवरी-मार्च 2020 में ज्योतिनगर थाने के तत्कालीन SHO और उनके साथी पुलिस ऑफिसर शिकायतकर्ता के खिलाफ हेट क्राईम में शामिल थे. कोर्ट ने अपने आदेश में ज्योतिनगर थाने के मौजूदा SHO को कहा है कि वो इंस्पेकटर रैंक के एक ऑफिसर को जिम्मेदारी दें, जो SHO समेत, बाकी पुलिस ऑफिसरों की दंगो के दौरान उनकी भूमिका की जांच करें. 

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रिपोर्ट में नहीं है कोई
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में शिकायतकर्ता ने भाजपा के पूर्व विधायक कपिल मिश्रा के खिलाफ गम्भीर इल्जाम लगाया हैं. लेकिन पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कपिल मिश्रा के बारे में कुछ नहीं कहा है. कपिल मिश्रा जैसे लोग अवाम के बीच अपनी पहचान रखते हैं. लोग उनसे प्रभावित होते है. ऐसे में उनसे ज़्यादा जिम्मेदारी की उम्मीद की जाती है. गौरतलब है कि स्पेशल कोर्ट ही पूर्व MP/MLA से जुड़ी केस सुनती है. क्योंकि कपिल मिश्रा पूर्व विधायक है, लिहाजा शिकायतकर्ता को कपिल मिश्रा के खिलाफ जांच के लिए स्पेशल कोर्ट का रुख करना चाहिए.

पुलिस ने लगवाए थे धार्मिक नारे
शिकायतकर्ता ने इस मामले में दावा किया कि "मैं उन लोगो मे शामिल था, जिन्हें पुलिस ने पिटाई करने के साथ-साथ राष्ट्रीय गान 'वंदे मातरम्' और 'जय श्रीराम' के नारे लगाने के लिए मजबूर किया था. पुलिस ने इसका वीडियो वीडियो भी बनाया था. उस वीडियो को सोशल मीडिया के जरिए देश भर के लोगों ने देखा था.

CBI भी कर रही जांच
कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा कि इस घटना की जांच पहले से CBI कर रही है. वायरल वीडियो वाली घटना जिस जगह की है, वो जगह भजनपुरा में पड़ती है, इसलिए इस कोर्ट का वहां क्षेत्राधिकार नहीं बनता. इस घटना के लिए कोर्ट अपनी ओर से कोई निर्देश नहीं दे सकता है. शिकायतकर्ता CBI की चल रही जांच में शामिल हो सकता है.

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