Delhi News Today: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार (28 अप्रैल) को शाहदरा स्थित एक वक्फ संपत्ति की अवैध बिक्री के मामले में दिल्ली पुलिस, दिल्ली वक्फ बोर्ड, नगर निगम (MCD), विक्रेता और खरीदार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इस वक्फ संपत्ति को किरायेदार ने बेच दिया है, जिस पर कार्रवाई की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है.
यह याचिका मस्जिद पराओ वाली की प्रबंधन समिति ने एडवोकेट वजीह शफीक के जरिये दाखिल की है. याचिकाकर्ता ने अदालत से दरख्वास्त की है कि बाबरपुर रोड, वेस्ट रोहताश नगर, शाहदरा में स्थित लगभग 118 वर्ग गज की वक्फ संपत्ति की अवैध बिक्री पर संबंधित अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये जाएं.
दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस तारा वितस्ता गंजी की बेंच ने मामले में सुनवाई के बाद संबंधित पक्षों को दो हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 मई को होगी. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस, MCD और अन्य विभागों ने अदालत को यकीन दिलाया कि वे इस मामले में उचित कार्रवाई करेंगे.
याचिका में बताया गया है कि जब वक्फ संपत्ति की अवैध बिक्री और खरीद की जानकारी मिली, तो मस्जिद समिति ने 13 जनवरी 2025 को शाहदरा थाना प्रभारी से मुलाकात कर उन्हें पूरी जानकारी दी. इसके बाद 14 जनवरी 2025 को समिति ने एक लिखित शिकायत दिल्ली वक्फ बोर्ड और एसएचओ को दी. इसके अलावा 16 जनवरी 2025 को एक प्रतिनिधिमंडल ने MCD के अधिकारियों से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई गई.
याचिका में आरोप लगाया गया है कि शिकायत के बावजूद अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है. कोर्ट में मस्जिद पराओ वाली की प्रबंधन समिति ने एडवोकेट वजीह शफीक ने बताया कि इस वक्फ संपत्ति को मेसर्स दयाल सिंह इंदरजीत सिंह के प्रोपराइटर दयाल सिंह को किराये पर दिया गया था.