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Delhi News: मंगोलपुरी में मस्जिद को कोर्ट से राहत, अभी नहीं चलेगा बुलडोजर

Delhi News: दिल्ली के मंगोलपुरी की मस्जिद को तोड़ने के मामले में कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने अपने स्टे के आदेश को और बढ़ा दिया है. इस मामले की सुनवाई 29 अक्टूबर को होनी है.

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Delhi News: मंगोलपुरी में मस्जिद को कोर्ट से राहत, अभी नहीं चलेगा बुलडोजर
Sami Siddiqui |Updated: Jul 09, 2025, 03:53 PM IST
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Delhi News: दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक मस्जिद को लेकर चल रहे डिमोलिशन विवाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने डिमोलिशन की कार्रवाई पर रोक लगाई हुई थी. अब कोर्ट ने इस टेन्योर को और बढ़ाने का आदेश दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल मामला दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके का है, जहां प्रशासन ने हाल ही में बुलडोजर एक्शन किया था. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि एमसीडी ने हाई कोर्ट के साफ आदेश के बावजूद सीमांकन (डिमार्केशन) प्रक्रिया पूरी किए बिना ही मस्जिद को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी थी. इस पर पहले 9 जुलाई तक डिमोलिशन पर अंतरिम रोक लगाई गई थी. अब कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तक इस रोक को आगे बढ़ा दिया है.

गौरतलब है कि याचिका में कहा गया है कि मस्जिद और मदरसे की ज़मीन के स्वामित्व को लेकर अभी तक कोई साफ सीमांकन नहीं हुआ है, ऐसे में किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ की कार्रवाई न सिर्फ नियमों के खिलाफ है, बल्कि कोर्ट की अवमानना भी मानी जा सकती है.

मस्जिद ने मांगा था और वक्त

मामले में दिल्ली नगर निगम (MCD) ने कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है. वहीं, मस्जिद कमेटी और मदरसा वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से जवाबी दलीलें पेश करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई है, जिसे कोर्ट ने कबूल कर लिया है. 

दिल्ली हाई कोर्ट अब 28 अक्टूबर को इस मामले की अगली सुनवाई करेगा. तब तक मस्जिद या उससे जुड़े किसी ढांचे को गिराने की अनुमति नहीं दी गई है.

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