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Gyanvapi Masjid: मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से नहीं मिली कोई राहत; सुनवाई इतने दिनों के लिए टली

Gyanvapi Masjid: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद अहाते में मौजूद वाके व्यास जी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा-अर्चना की इजाजत देने के खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया की अपील पर सुनवाई स्थगित कर दी है. 

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Gyanvapi Masjid: मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से नहीं मिली कोई राहत; सुनवाई इतने दिनों के लिए टली
Tauseef Alam|Updated: Feb 07, 2024, 03:41 PM IST
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Gyanvapi Masjid: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद अहाते में मौजूद वाके व्यास जी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा-अर्चना की इजाजत देने के खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया की अपील पर सुनवाई 12 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी है. 

एक बार फिर सुनवाई टली
वाराणसी में मौजूद काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने व्यास जी के तहखाने में पूजा- पाठ करने की इजाजत संबंधी वाराणसी की कोर्ट के 31 जनवरी के आदेश के खिलाफ पिछले शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी. न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने इस मामले में सुनवाई के बाद सुनवाई 12 फरवरी के लिए टाल दी है. अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी. 

कोर्ट ने दी थी पूजा-अर्चना की इजाजत
ख्याल रहे कि वाराणसी जिला अदालत ने 31 जनवरी को ज्ञानवापी मस्जिद के अहाते में वाके व्यास जी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा—अर्चना करने का अधिकार देने का हुक्म दे दिया था. कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष राहत नहीं मिली. कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया था. इसके सात ही SC ने याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था.

6 फरवरी को होनी थी सुनवाई
इसके बाद मस्जिद कमेटी ने ज्ञानवापी मस्जिद में तहखाने में पूजा-अर्चना पर रोक लगाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. इस मामले पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने पूजा-पाठ पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. वहीं, हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से याचिका में कुछ सुधार करने की बात कही थी. इसके बाद इस मामले पर अगली सुनवाई 6 फरवरी को होनी थी. ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा-पाठ जारी है.

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