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क्या ज्ञानवापी मस्जिद का दोबारा होगा सर्वे? हिंदू पक्ष ने कोर्ट में दाखिल किया जवाब

Gyanvapi Masjid Update:  पिछले साल ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे किया गया था. जिसके बाद एएसआई ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की है. अब हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर का दोबारा सर्वे कराने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की है.

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क्या ज्ञानवापी मस्जिद का दोबारा होगा सर्वे? हिंदू पक्ष ने कोर्ट में दाखिल किया जवाब
Zee Salaam Web Desk|Updated: Oct 10, 2024, 04:23 PM IST
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Gyanvapi Masjid Update: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मौजूद ज्ञानवापी मस्जिद के कैंपस का सर्वे कराने का आदेश संबंधी पिटीशन पर आज यानी 10 अक्तूबर को हिंदू पक्ष के वकीलों ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है, जिसके बाद इस मामले की अगली सुनवाई 16 16 अक्टूबर होगी. हिंदू पक्ष के वकील ने यह जानकारी दी है.

हिंदू पक्ष ने क्या कहा?
हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने बताया कि दीवानी न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) युगुल शंभू के समक्ष अपनी दलील में उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी परिसर में एएसआई के जरिए किया गया सर्वे अधूरा है और एएसआई बिना खुदाई के सही रिपोर्ट नहीं दे सकती लिहाजा एएसआई को ज्ञानवापी में खुदाई करेने और पूरे ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करने का आदेश दिया जाना चाहिए. 

मस्जिद कमेटी की थी ये मांग
इससे पहले आठ अक्टूबर को अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने याचिका पर अपनी दलीलें पेश की थीं. कमेटी के वकीलों ने कहा था कि जब हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामले को उठाने की अपील की है तो अधीनस्थ न्यायालय में इस मामले पर बहस करने का कोई औचित्य नहीं है.

मुस्लिम पक्ष ने क्या दी थी दलील
वहीं, मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने यह भी दलील दी थी कि जब ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे एक बार पहले ही हो चुका है तो दूसरा सर्वे करने का कोई औचित्य नहीं है. मुस्लिम पक्ष ने दलील दी थी कि सर्वेक्षण के लिए मस्जिद परिसर में गड्ढा खोदना किसी भी तरह से व्यावहारिक नहीं होगा और इससे मस्जिद को नुकसान हो सकता है. 

रिपोर्ट पर कोर्ट का फैसला
इससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी या नहीं, इस पर जिला अदालत ने अपना फैसला सुनाया था. कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि एएसआई सर्वेक्षण रिपोर्ट दोनों पक्षों को दी जाएगी. जिसके बाद इस मामले पर सुनवाई की जाएगी.

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