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शरजील इमाम की याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई, जानें पूरा मामला

Sharjeel Imam: शरजील इमाम की याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है. वह साकेत कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे थे. शरजील पर CAA प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप लगे थे.

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शरजील इमाम की याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई, जानें पूरा मामला
Sami Siddiqui |Updated: Apr 24, 2025, 08:27 AM IST
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Sharjeel Imam: 2019 में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान जामिया इलाके में भड़की हिंसा से जुड़े मामले में आरोपी शरजील इमाम की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करेगा. दरअसल इमाम ने निचली अदालत के जरिए आरोप तय करने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दिया था नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है.  गौरतलब है कि साकेत कोर्ट ने 7 मार्च को शरजील इमाम सहित 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे. 

कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा था?

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि शरजील इमाम इस मामले में प्रमुख साजिशकर्ता हैं. अदालत के मुताबिक, उनके भाषणों ने लोगों में गुस्सा और नफरत को भड़काया, जिसकी वजह से पब्लिक सड़कों पर उतर आई और हिंसा हुई.

शरजील इमाम ने क्या कहा था?

13 दिसंबर 2019 को जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के पास नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान शरजील इमाम के जरिए दिया गया भाषण विवादों में आ गया था. अपने भाषण में शरजील ने उत्तर भारत के मुस्लिम समुदाय से ‘चक्का जाम’ करने की अपील की थी.

शरजील का बयान ज़हरीला

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इस भाषण को ‘जहरीला’ और ‘नफरत फैलाने वाला’ करार दिया था. अदालत का कहना था कि शरजील इमाम की स्पीच का मकसद हिंसा भड़काना और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना था.कोर्ट ने माना कि यह भाषण सुनियोजित साजिश का हिस्सा था. इस मामले में कोर्ट ने शरजील के खिलाफ कई आरोप तय किए थे. 2020 में शरजील इमाम को बिहार के जहानाबाद से पुलिस ने गिरफ्तार किया था. तभी से वह जेल में हैं, इसके बाद 2022 में एक कोर्ट ने उनके खिलाफ राजद्रोह लगाने का आदेश दिया था.

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