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Indore: पहले किया अपहरण, फिर कराई खतना; धर्मांतरण मामले में कपल को 10 साल की जेल

MP News: मध्य प्रदेश के इंदौर में कोर्ट ने एक कपल को 10 साल की सजा सुनाई है. आरोप है कि कपल ने एक बच्चे का धर्मांतरण कराया और फिर उसका मदरसे में दाखिला करा दिया.

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Indore: पहले किया अपहरण, फिर कराई खतना; धर्मांतरण मामले में कपल को 10 साल की जेल
Sami Siddiqui |Updated: Feb 21, 2025, 09:54 AM IST
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MP News: मध्य प्रदेश के इंदौर का ऐसा मामला जिसने सब को हैरान कर दिया था. यहां एक कपल ने एक बच्चे का अपहरण किया, इसके बाद उसकी खतना कराई और फिर उसका मदरसे में दाखिला करा दिया. इस मामले में इंदौर की जिला कोर्ट ने प्रेमी-प्रेमिका को दस साल की सजा सुनाई है.

क्या है पूरा मामला

यह मामला जैन समाज से जुड़ा हुआ था, जिसका जैन मुनियों ने काफी विरोध किया था. इसके साथ ही वर्तमान कैबिनेट मंत्री और तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इस मामले में फिक्र का इजहार करते हुए ट्वीट किया था.

प्रेमी के साथ भागी पत्नी

दरअसल राजस्थान के रहने वाले महेश नाहटा की पत्नी एक शख्स (इलियास) से प्यार करती थी. वह अपने प्रेमी के साथ अपने बच्चे को लेकर भाग गई. पति ने इंदौर आकर खजराना थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उसके आठ साल के बेटे का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है और जिसके चलते उसकी खतना भी करा दी गई हैं.

इस्लामिक शिक्षा दी जा रही थी

इसके साथ ही महेश ने कहा कि बच्चे को मदरसे में दाखिला दिला दिया गया है और उसे इस्लामिक एजुकेशन दी जा रही है. जैन समाज के आक्रोश के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था और पत्नी प्राथना और प्रेमी इलियास को आरोपी बनाया गया था. जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. इस मामले में आरोपियों ने कई बार बेल लेने की कोशिश की लेकिन हर बार कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया. 

पुलिस ने किए सबूत पेश

करीब 18 महीने तक सुनवाई चली और इस दौरान पुलिस ने धर्म परिवर्तन कराने, खतना कराने के सबूत पेश किए थे. जिसके बाद इस मामले में  माननीय न्यायाधीश नवम सत्र जितेंद्र सिंह कुशवाह ने दोनों को दस साल की सजा सुनाई थी. इसके साथ ही पच्चीस हजार पेनल्टी भी लगाई गई थी और कोर्ट ने बच्चे को पिता के हवाले कर दिया है. 

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