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स्कूल-कॉलेज में हिजाब पहनने पर कंफ्यूजन में शिक्षा मंत्री: उम्मीद में हैं प्रिंसिपल और स्टूडेंट्स

Karnataka News: कर्नाटक में इम्तेहान आने वाले हैं. ऐसे में स्कूल चाहते हैं कि यहां हिजाब को लेकर स्थिति साफ हो, लेकिन शिक्षा मंत्री का कहना है कि वह इस बारे में गृहमंत्री से बात करके कुछ भी साफ बता पाएंगे.

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स्कूल-कॉलेज में हिजाब पहनने पर कंफ्यूजन में शिक्षा मंत्री: उम्मीद में हैं प्रिंसिपल और स्टूडेंट्स
Siraj Mahi|Updated: Feb 04, 2025, 09:50 AM IST
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Karnataka Hijab News: कर्नाटकके शिक्षा मंत्री मधु बंगरप्पा ने कहा है कि स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों के हिजाब पहनने का मामला अभी भी सु्प्रीम कोर्ट में है. इस पर कांग्रेस सरकार ने अभी भी कोई फैसला नहीं लिया है. मधुन ने कहा कि वह इस मामले पर गृह मंत्री जी परमेश्वर से बात करके साफ तौर पर बता पाएंगे कि मौजूदा स्थिति क्या है.

स्कूल के जिम्मेदार में भ्रृम
मधु के बयान ने स्कूल और कॉलेजों के अध्यापकों और प्रिंसिपल के दरमियान एक भ्रम पैदा कर दिया है. बेंगलुरु गवर्नमेंट स्कूल के हेडमास्टर ने कहा कि "इम्तेहान सर पर हैं हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि इम्तेहान से पहले इस मुद्दे को सुलझा लें."

बड़ी बेंच के पास गया हिजाब मामला
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने इस मामले पर अलग-अलग फैसला दिया था. इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के पास जाने के योग्य हो गया. 

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सुर्खियों में आया हिजाब मामला
कर्नाटक में हिजाब का मामला साल 2022 में सुर्खियों में आया था. उडुपी के पीयू कॉलेज में कुछ लड़कियों को इसलिए कॉलेज जाने से रोक दिया गया था, क्योंकि लड़कियों ने हिजाब पहना हुआ था. इस मामले की जांच के लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई थी. सरकार ने सभी बच्चों में एकरूपता लाने के लिए गाइडलाइन जारी की थी.

लड़कियों ने की थी मुखालफत
सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन के मुताबिक स्टूडेंट्स को स्कूल की तरफ से कही गई यूनिफॉर्म पहन कर आनी थी. हिजाब पहनने वाली लड़कियों ने इस गाइडलाइ की मुखालफत की थी और इसके खिलाफ हाई कोर्ट गई थीं. जब हाई कोर्ट ने सरकार की गाइडलाइन को सही ठहराया तो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई. 

शिक्षा मंत्री की हिदायत
ऐसे में शिक्षा मंत्री मधु बंगरप्पा ने स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव को हिदायत दी कि वे उन स्कूलों के कुछ मुद्दों को सुलझाएं, जो राजस्व विभाग के साथ समस्याओं में फंसे हुए हैं. उन्होंने अधिकारी को अगले छह महीने के भीतर सभी मुद्दों को सुलझाने का निर्देश दिया.

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