Madarsa Kamil Fazil: उत्तर प्रदेश के मदरसों में फाज़िल और कामिल की पढ़ाई कर रहे छात्रों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. जिसके बाद कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस भेज जवाब मांगा है.
यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रदीप यादव के जरिए दायर की गई है. जिसमें बताया गया है कि मदरसों में 25 हजार तलबा यानी स्टूडेंट्स कामिल और फाजिल की पढ़ाई कर रहे हैं. यूजीसी ने मदरसा शिक्षा बोर्ड के जरिए कराए जा रहे कामिल और फाजिल कोर्सेस को मान्यता नहीं दी हुई है. सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल नवंबर में दिए गए आदेश के बाद इन स्टूडेंट्स का करियर अधर में लटका हुआ है.
SC ने यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट को तो सवैंधानिक करार दिया था लेकिन फाज़िल( पोस्टग्रेजुएट) और कामिल( ग्रेजुएट) डिग्री को यह कहते हुए मान्यता देने से इंकार कर दिया था कि वो यूजीसी एक्ट के मुताबिक नहीं है. इसकी वजह से अभी फाज़िल और कामिल की पढ़ाई कर रहे करीब 25 हज़ार छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है.
याचिकाकर्ताओं की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को निर्देश दे कि वो ऐसे छात्रों को ऐसे यूनिवर्सिटी/ शैक्षणिक संस्थानों में शिफ्ट करें ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित नहीं हो. अब इस मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है.