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Maharashtra: मस्जिद में अवैध लाउडस्पीकर पर 3 महीने की जेल या भारी जुर्माना: BJP नेता

Maharashtra Loudspeaker Controversy: बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने कहा है कहा है कि महाराष्ट्र सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक अवैध तौर पर बनी मस्जिदों में लाउडस्पीकर की इजाजत नहीं दी जाएगी.

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Maharashtra: मस्जिद में अवैध लाउडस्पीकर पर 3 महीने की जेल या भारी जुर्माना: BJP नेता
Sami Siddiqui |Updated: Apr 14, 2025, 11:09 AM IST
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Maharashtra Loudspeaker Controversy: बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान किया कि महाराष्ट्र सरकार ने मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है. जिसके मुताबिक, अवैध तौर पर बनी मस्जिदों में अब लाउडस्पीकर की इजाजत नहीं दी जाएगी और उनकी कानूनी कंडीशन और संरचना की जांच के लिए जांच की जाएगी.

नहीं मिलेगी लाउडस्पीकर की इजाजत

बीजेपी के पूर्व सांसद ने साफ किया कि नियमों का उल्लंघन करने पर पहली या दूसरी बार 3 महीने की जेल की सज़ा हो सकती है. सोमैया ने कहा कि वह पिछले 6 महीने से मुंबई की उन मस्जिदों पर काम कर रहे हैं जहां अवैध तौर पर लाउडस्पीकर लगाए गए हैं. उनके मुताबिक, शिवाजी नगर और गोविंदी इलाके की 72 मस्जिदों में करीब 500 लाउडस्पीकर लगे हैं, जिनमें से 70 फीसदी मस्जिदें अवैध तौर पर बनी हैं और इन पर लगे लाउडस्पीकर के लिए कोई इजाजत नहीं ली गई है. 

जमीन जिहाद का लगाया इल्जाम

उन्होंने आरोप लगाया कि मस्जिद के नाम पर जमीन जिहाद छेड़ा जा रहा है. उन्होंने मांग की कि पुलिस लाउडस्पीकरों के मामले में महाराष्ट्र सरकार के जरिए जारी दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू करे. उन्होंने कहा कि उन्हें मस्जिद के अंदर लाउडस्पीकर लगाने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 5-5 लाउडस्पीकर लगाकर ऐसी आवाज़ फैलाना जिससे ध्वनि प्रदूषण हो, कबूल नहीं है. 

मस्जिदों में लगें आवाज़ नापने की मशीन

किरीट सोमैया ने इस बात पर जोर दिया कि हाई कोर्ट के आदेशों के मुताबिक, पुलिस को शोर के स्तर की जांच करने और नियमों के उल्लंघन के मामले में तत्काल कार्रवाई करने के लिए हर एक मस्जिद में आवाज़ कंट्रोल करने की मशीनें लगानी चाहिए.  कृति सौम्या ने कहा, मुंबई महानगरीय इलाके में 175 मस्जिदों में लगभग 7,000 लाउडस्पीकर लगाए गए हैं. इनमें से केवल 1,200 लाउडस्पीकर ही पुलिस के जरिए अधिकृत थे. 

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