Moradabad News Today: उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में पवित्र सावन माह की धूम है, शिवभक्त श्रद्धा भाव से कांवड़ यात्रा पर आते जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं. पवित्र सावन माह में कई ऐसी घटनाएं आई हैं, जिसकी वजह से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की नौबत आ गई. हालिया दिनों कुछ जगहों पर मामूली सी टक्कर के बाद कावंड़ियों ने मारपीट की.
इसी तरह का एक हैरान करने वाला मामला मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र से सामने आया है. जहां एक मुस्लिम नौजवान को भंडारे का खाना भारी पड़ गया. पवित्र सावन माह में श्रद्धा भाव से लगाए गए इस भंडारे में दूसरे समुदाय के नौजवान के खाना की जानकारी मिलते हंगामा खड़ा हो गया. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया. पुलिस ने मुस्लिम नौजवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
मिली जानकारी के मुताबिक, सावन के पवित्र माह में मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र स्थित गांधी पार्क में भंडारे का आयोजन किया गया था. इसी दौरान फैज नाम का एक नौजवान भी अपनी भूख मिटाने के लिए भंडारे में खाना खाने पहुंच गया. यह बात आयोजकों इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने बवाल खड़ा कर दिया, जिससे माहौल गर्मा गया.
दावा है कि फैज ने कथित तौर पर अपनी पहचान छुपाकर भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया, जिसके बाद आयोजकों की शिकायत पर पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. घटना 16 जुलाई की रात करीब 8 बजे की है. भंडारा कमेटी के आयोजकों का कहना है कि एक नौजवान लंबे समय तक भंडारे में मौजूद रहा और उसकी सरगर्मियां उन्हें संदिग्ध लगीं.
भंडारा कमेटी के आयोजकों ने दावा किया कि जब उन्होंने नौजवान से उसका नाम पूछा, तो उसने अपना नाम कपिल बताया और हाथ पर लिखा ‘ॐ’ का निशान भी दिखाया. इसके बाद जब आयोजकों ने उसे धमकी देते हुए थाने ले जाने की बात कही, तो वह डर गया और उसने अपना असली नाम "फैज" बताया.
फैज उर्फ कपिल का कहना है कि वो संभल जनपद के बेहजोई के नजदीक नया गांव का रहने वाला है. फैज के मुताबिक, वह हरिद्वार से आ रहा था और भूख लगने पर भंडारे में रुक कर खाना खाने लगा था. उसने अपना नाम छिपाकर खाना खाने की बात मान ली है और भंडारा कमेटी के आयोजकों से माफी भी मांगी.
पुलिस को दी गई तहरीर में नीरज कुमार ने दावा किया कि अगर समय रहते फैज को नहीं रोका जाता, तो उसके जरिये भंडारे के प्रसाद को अपवित्र करने की आशंका थी. नीरज ने यह भी कहा कि युवक की मंशा ठीक नहीं लग रही थी और वह जानबूझकर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के इरादे से आया था.
इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने फैज उर्फ कपिल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 319 के तहत मामला दर्ज किया है. यह धारा धोखे से गलत पहचान बताकर किसी सार्वजनिक या धार्मिक स्थल में प्रवेश करने को लेकर है. बिलारी पुलिस ने फैज के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए उसका चालान कर दिया है.
मामले की जांच चल रही है और पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी. इस घटना के बाद इलाके में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बन गया था, हालांकि पुलिस की त्वरित कार्रवाई से स्थिति को नियंत्रण में हैं.