Mumbai News Today: देशभर में एक पार्टी विशेष के नेता लगातार मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, इतना ही नहीं उन पर लगातार समुदाय विशेष के लोगों पर शारीरिक और मानसिक रुप से नुकसान भी पहुंचाने के भी आरोप लगते रहे हैं. इसी तरह का मामला आर्थिक राजधानी मुंबई से सामने आया है. इस मामले में मुंबई पुलिस ने बीजेपी नेता समेत 8 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.
दरअसल, दिल्ली के बीजेपी विधायक की तर्ज पर मुंबई का माहिम विधानसभा की भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष अक्षता तेंदुलकर अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ दादर मार्केट मुस्लिम फेरीवालों से उनके धर्म के बारे में पूछताछ की. आरोपी है कि इस दौरा अक्षता तेंदुलकर ने दादर मार्केट में मुस्लिम फेरीवालों के साथ कथित गालीगलौच, मारपीट और दुर्व्यवहार किया.
इस मामले में अब शिवाजी पार्क थाने की पुलिस ने 'फ्री प्रेस जर्नल' के हॉकर सौरभ मिश्रा की शिकायत पर बीजेपी नेता समेत अन्य खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. यह मामला उजागर होने के बाद सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं पर एक बार फिर समुदाय विशेष के लोगों के प्रति बहुसंख्यक समाज में सामाजिक वैमनस्य पैदा करने के आरोप लगा रहे हैं.
पुलिस में की गई शिकायत के मुताबिक, यह घटना गुरुवार शाम को उस समय हुई जब अक्षता तेंदुलकर और उनके साथी रंगोली स्टोर के पास दादर बाजार पहुंचे. वहां उन्होंने फेरीवालों से उनके धर्म के बारे में पूछताछ शुरू कर दी. सौरभ मिश्रा ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता के ग्रुप ने उनके एक साथी सफियान शाहिद अली से उसका नाम और धर्म पूछा.
सौरभ मिश्रा ने आरोप लगाया कि समुदाय विशेष की पुष्टि होने के बाद सफियान शाहिद अली के साथ गालीगलौच और मारपीट की गई. जब शाहिद अली ने मौके से भागने की कोशिश की, तो आरोपियों ने उसका पीछा किया और दोबारा हमला किया.
अपने बचाव में अक्षता तेंदुलकर ने मीडिया से कहा कि उनका बाजार का दौरा वहां काम कर रहे अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान के लिए था, जो कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर रहे हैं. बीजेपी नेत्री अक्षता ने दावा किया कि पुलिस ने कई बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे स्थानीय लोग नाराज हैं और जवाब मांग रहे हैं. अक्षता तेंदुलकर ने यह भी कहा कि वह मौके पर सिर्फ यह जांच करने गई थीं कि अवैध रूप से काम कर रहे लोग कहां-कहां मौजूद हैं.
फिलहाल सौरभ मिश्रा की शिकायत पर पुलिस ने बीजेपी नेत्री और उनके साथियों पर मुकदमा दर्ज किया. डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (जोन 5) गणेश गवाडे ने पुष्टि की कि शिवाजी पार्क पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 189(2), 191(2), 115(2), 1351 (2) और 352 के साथ-साथ महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37(1) और 135 के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कानून का उल्लंघन किस हद तक हुआ है.
ये भी पढ़ें: बांके बिहारी मंदिर ने हिंदू संगठनों को दिया करारा जवाब, कहा- मुसलमानों के बिना सबकुछ अधूरा