Muzaffarnagar News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक फार्स्ट कोर्ट ने 30 साल की महिला की 2022 में दहेज की वजह से हत्या किए जाने के मामले में उसके , शौहर को 10 साल के कठोर कारावास और उसके सास-ससुर को सात-सात साल कारावास की सजा सुनाई है. एक वकील ने यह जानकारी दी.
फार्स्ट कोर्ट की न्यायाधीश नेहा गर्ग ने महिला के शौहर मीर हसन को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 498ए (पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता), 304बी (दहेज हत्या), 120बी (आपराधिक साजिश) के साथ-साथ दहेज निषेध अधिनियम (धारा तीन और चार) के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया. अदालत ने मीर हसन को 10 साल जेल की सजा सुनाई और उस पर 7,000 रुपये जुर्माना लगाया. हसन के पिता लियाकत और मां शकीला को सात-सात साल जेल की सजा सुनाई गई और उन पर 2,000 रुपये जुर्माना लगाया गया.
सरकारी वकील ने क्या कहा?
जिला सरकारी वकील राजीव शर्मा ने कहा, ‘‘मारी गई महिला शाहीन की शादी 11 अक्टूबर 2015 को मीर हसन से हुई थी. उसकी मां द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक, दहेज की मांग को लेकर शाहीन को लगातार परेशान किया जाता था और 14 दिसंबर 2022 को उसके ससुराल वालों ने उसे पीट-पीटकर मार डाला.’’
आरोपी के परिवार ने किया था घिनौनी हरकत
शर्मा ने कहा, ‘‘परिवार ने पुलिस को सूचित किए बिना उसके शव को नई मंडी पुलिस थाना क्षेत्र के मखियाली गांव में दफनाकर घटना को छिपाने की कोशिश की.’’ पुलिस ने शिकायत एवं उसके बाद की गई जांच के आधार पर मामला दर्ज किया.
दहेज के नाम पर हत्या
गौरतलब है कि देश में दहेज उत्पीड़न और हत्याओं की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है. आए दिन किसी न किसी राज्य में यह खबर सामने आती है कि एक बहू के साथ दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया और वह आखिर में आत्महत्या कर लेती है या उसकी हत्या हो जाती है.