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PM Modi बोले वक्फ का सही होता इस्तेमाल, तो पंचर नहीं बनाते मुसलमान; कांग्रेस को दिया बड़ा चैलेंज

PM Modi Muslim MP: पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने कहा है कि अगर पार्टी को मुसलमानों से इतनी ही हमदर्दी है तो वह उन्हें 50 फीसद टिकट क्यों नहीं देते हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें

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PM Modi बोले वक्फ का सही होता इस्तेमाल, तो पंचर नहीं बनाते मुसलमान; कांग्रेस को दिया बड़ा चैलेंज
Sami Siddiqui |Updated: Apr 14, 2025, 12:45 PM IST
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PM Modi Muslim MP: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमान लीडर्स को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है. उन्होंने हरियाणा के हिसार में एक रैली को खिताब करते हुए वक्फ अमेंडमेंट कानून पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि उन्हें मुसलमानों से इतनी ही हमदर्दी है तो वह अपना पार्टी चीफ किसी मुसलमान को क्यों नहीं बनाते हैं? 

पीएम मोदी का कांग्रेस पर ज़ोरदार हमला

पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस को 50 फीसद मुसलमानों को टिकट देने चाहिए. वह जीतकर आएंगे तो अपनी बात बताएंगे, लेकिन इन्हें यह नहीं करना है. उन्होंने आगे कहा कि इनकी नियत कभी किसी का भला करने की नहीं रही है, न ही मुसलमानों का भला करने की थी और यह कांग्रेस की सच्चाई है.

मुसलमानों का नहीं कोई फायदा

कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति से मुसलमानों का कभी भला नहीं हुआ है. बल्कि, इससे उनको नुकसान पहुंचा है. कांग्रेस ने केवल कुछ कट्टरपंथियों को खुश करने का ऑप्शन चुना, जिसकी वजह से बाकि समाज बेहाल, अशिक्षित और गरीब रहा. कांग्रेस की इस कूटनीति का सबसे बड़ा प्रमाण वक्फ कानून है. 

भू-माफियाओं को हुआ फायदा

मोदी ने कहा कि वक्फ की प्रोपर्टी का फायदा भू-माफियाओं को होता आया है. इस नए कानून से गरीबों की लूट बंद होगी. वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन है, अगर इस प्रोपर्टी से जरूरतमंदों को फायदा दिया जाता तो उन्हें फायदा होता और मुसलमानों को पंचर बनाकर जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती. अब नए वक्फ कानून के तहत वक्फ किसी भी आदिवासी की जमीन को हाथ नहीं लगा पाएगा. इस नए प्रावधान से मुस्लिम समाज के गरीब और पसमांदा परिवारों, महिलाओं, खासकर मुस्लिम विधवाओं को, बच्चों को उनका हक मिलेगा.

बता दें, वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होने के बाद से ही कई मुस्लिम तंजीमें और अपोजीशन पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं. सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ अपील दायर की जा चुकी हैं, जिसमें 16 अप्रैल को सुनवाई होनी है.

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