Sanjauli Masjid: संजौली में मौजूद विवादित मस्जिद को लेकर चल रहे कानूनी मामले में बुधवार को अतिरिक्त जिला और सेशन न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई. मस्जिद को अवैध करार देकर गिराने के नगर निगम के आदेश को वक्फ बोर्ड ने अदालत में चुनौती दी है. अदालत ने फिलहाल मस्जिद तोड़ने पर अंतरिम रोक (स्टे) बरकरार रखते हुए अगली सुनवाई के लिए 5 जुलाई 2025 की तारीख तय की है. इसे मुस्लिम पक्ष के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है.
वक्फ बोर्ड ने नगर निगम के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी. ये अपील नगर निगम आयुक्त के मस्जिद तोड़ने के आदेश को चुनौती दी गई थी. कोर्ट ने पिछली सुनवाई (26 मई) के दौरान मस्जिद तोड़ने पर स्टे लगा दिया था और अगली सुनवाई आज यानी 29 मई को तय की थी. आज की सुनवाई में नगर निगम ने अपना पक्ष लिखित में अदालत के सामने पेश किया था.
यह विवाद 3 मई 2025 को उस समय और बढ़ गया, जब नगर निगम आयुक्त भूपिंदर अत्री की अदालत ने मस्जिद को पूरी तरह अवैध बताते हुए पूरे ढांचे को गिराने का आदेश दे दिया. इससे पहले 5 अक्टूबर 2024 को भी निगम ने मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलें हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन आदेश का पालन नहीं हुआ. इसके बाद मई की सुनवाई में शेष दो मंजिलों को भी अवैध मानते हुए उन्हें भी गिराने का निर्देश दिया गया था.
सुनवाई के दौरान वक्फ बोर्ड के वकील ने तर्क दिया कि मस्जिद का अस्तित्व 1947 से पहले का है और मौजूदा निर्माण कार्य केवल पुराने ढांचे के पुनर्निर्माण का हिस्सा है. उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक धार्मिक स्थल करार देते हुए कहा कि इसे संरक्षित किया जाना चाहिए. अदालत ने इस दलील पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर मस्जिद पहले से मौजूद थी, तो इसे दोबारा तामीर करने के लिए नगर निगम से इजाजत क्यों नहीं ली गई? अब इस मामले में दोनों पक्षों की बहस 5 जुलाई को होगी. तब तक मस्जिद पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही पर रोक जारी रहेगी.