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Shahi Eidgah Case: SC से मुस्लिम पक्ष को लगा बड़ा झटका; कोर्ट ने खारिज की याचिका

Shri Krishna Janmabhoomi-Shahi Eidgah Case: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट से मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दी है. 

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Shahi Eidgah Case: SC से मुस्लिम पक्ष को लगा बड़ा झटका; कोर्ट ने खारिज की याचिका
Tauseef Alam|Updated: Mar 19, 2024, 02:25 PM IST
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Shahi Eidgah Case: उत्तर प्रदेश में मौजूद मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट से मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दी है. दरअसल, मथुरा में कथित तौर पर श्रीकृष्ण जन्म स्थान पर बनी शाही ईदगाह मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने इस विवाद से जुड़े 15 मामलों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने का फैसला किया था.

हाईकोर्ट के आदेश में दखल नहीं देगा सुप्रीम कोर्ट
अपने आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बताया था, "ये सभी मामले एक ही तरह के हैं, इन सब में एक ही तरह के सबूतों के आदार पर फैसला होना है. लिहाजा कोर्ट का वक्त बचाने के लिए बेहतर होगा कि इन मुकदमों पर एक सुनवाई हो." वहीं, शाही ईदगाह मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा, "इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने की कोई वजह नजर नहीं आ रही है."

न्यायाधीश संजीव खन्ना की बेंच ने क्या कहा?
न्यायाधीश संजीव खन्ना की अगुआई वाली बेंच ने कहा, "आदेश को वापस लेने की मांग करने वाली कमेटी का एप्लीकेशन पहले से ही हाईकोर्ट के पास पेंडिंग है." कोर्ट ने इसके साथ ही यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दी कि याचिकाकर्ता रिकॉल एप्लीकेशन पर आदेश के बाद SLP को फिर से उठा सकते हैं.

सुनवाई में की गई जल्दबाजी
शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट की प्रबंधन कमेटी के जरिए दायर पिटीशन में तर्क दिया गया था कि 15 अलग-अलग मामलों को उचित सुनवाई के बिना जल्दबाजी में एक साथ शामिल किया गया है और एक मामले को मुख्य मामले के रूप में नामित किया गया है.

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