Waqf Act 2025: मुल्क ने नए चीफ जस्टिस ने आज यानी कि 20 मई को वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेंगी. ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कोर्ट आज वक्फ एक्ट 2025 के मामले पर अंतरिम फैसला दे सकती हैं.
चीफ जस्टिस बीआर गवई ने दोनों पक्षो के वकीलों को पूरी तरह से तैयार रहने के लिए कहा है. आज की सुनवाी इसलिए अहम है क्योंकि जहां एक तरफ मुस्लिम पक्ष इस विवादित कानून को रोकने की अपील कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार मामले की दूसरी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए कुछ दायित्वों को लागू करने का विरोध कर रही है.
वकीलों को पूरी तैयारी की सलाह
हिन्दूस्तान के चीफ जस्टिस बीआर गवई और चीफ जस्टिस ऑस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने 15 मई की सुनवाई को स्थागित कर सुनवाई के लिए 20 मई की तारीख तय की थी. चीफ जस्टिस ने सभी पक्षों के वकीलों को आज यानी कि 20 मई की सुनवाई के लिए पूरी तरह से तैयार होकर आने का निर्देश दिया है. उन्होंने वकीलों को सलाह दी है कि उन्हें जो कानूनी बिंदु अदालत में पेश करने हैं, उन्हें व्यापक तरीके से तैयार कर लें और पहले ही एक संयुक्त नोट जमा कर दें, ताकि सुनवाई को स्थगित नहीं करनी पड़े और आज आंतरिम फैसला सुनाया जा सकें. वक्फ कानून 2025 के मामले की अहमियत को समझते हुए जस्टिस बीआर गवई ने कहा है कि हम मंगलवार यानी कि 20 मई को किसी दूसरे मामले की सुनवाई नहीं करेंगे.
वकीलों को अहम सलाह
सुप्रीम कोर्ट वक्फ संपत्तियों के गैर-अधिसूचन, वक्फ बोर्ड में हिन्दूओं की हिस्सेदारी और सरकारी जमीन की जांच जैसे अहम मुद्दों पर आज फैसला सुनाएगी. कोर्ट ने सीनियर वकील कपिल सिब्बल और केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से 19 मई तक अपने लिखित नोटिस जमा करने को कहा था.