Tahir Hussain: दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को विधानसभा चुनाव नामांकन के लिए तिहाड़ जेल से रिहा किया गया है. वह आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं. दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए बृहस्पतिवार को सुबह तिहाड़ जेल से रिहा किया गया था.
हाई कोर्ट ने हुसैन को हिरासत में पैरोल दी है. एक सूत्र ने बताया, "उन्हें दिल्ली पुलिस की कड़ी सुरक्षा में जेल से रिहा किया गया. वह सुबह करीब सवा नौ बो जेल से बाहर आए." आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद हुसैन ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं.
ताहिर को मुस्तफाबाद सीट से एआईएमआईएम ने टिकट दिया है. पांच फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए ताहिर को एक मजबूत कैंडिडेट माना जा रहा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने हुसैन को नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए मंगलवार पैरोल दी थी.
ताहिर हुसैन पर आईबी ऑफिसर अंकित की हत्या के मामले में मुकदमा चल रहा है. इसी मामले को लेकर उन्होंने कोर्ट में अपील की थी. उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 24 फरवरी, 2020 में हिंसा हुई थी, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और कई घायल हो गए थे. इसी दौरान अंकित की भी लाश मिली थी.
ताहिर हुसैन पर कई मामले चल रहे हैं. उन पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली दंगे की प्लानिंग की इसके साथ ही मर्डर का भी उन पर आरोप है. जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस ने उन पर यूएपीए लगाई हुई है. दिल्ली पुलिस ताहिर का बेल का विरोध कर रहे थे.
मंगलवार हाई कोर्ट ने ताहिर हुसैन की जमानत याचिका को खारिद कर दी थी और उन्हें कस्टडी पैरोल दी थी. इसके साथ ही कोर्ट ने कई शर्तें भी रखी थीं, जैसे कि इस दौरान ताहिर मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, न किसी से मिलेंगे और न ही इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे.