SC Waqf Act Hearing: सुप्रीम कोर्ट आज यानी 15 मई को वक्फ एक्ट (Waqf Act) में हाल ही में किए गए संशोधनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी की गई कॉज लिस्ट के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की दो जजों की पीठ इन याचिकाओं की सुनवाई फिर से शुरू करेगी. ये याचिकाएं वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को चुनौती देती हैं.
इससे पहले 5 मई को हुई सुनवाई में पूर्व CJI संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि वे फिलहाल कोई अंतरिम आदेश नहीं देना चाहते क्योंकि उनकी सेवानिवृत्ति करीब थी. इस पर सुनवाई स्थगित कर दी गई थी और कहा गया था कि इसे न्यायमूर्ति गवई की पीठ के सामने 13 या 14 मई को इसे लिस्ट किया जाएगा.
इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और वक्फ बोर्डों को अपना प्रारंभिक जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का वक्त दिया था. कोर्ट ने पांच मुख्य रिट याचिकाओं को मेन केस के तौर पर मानते हुए बाकी याचिकाओं को हस्तक्षेप याचिकाएं (intervention applications) माना था. कोर्ट ने रजिस्ट्री को यह भी निर्देश दिया कि केस का नाम बदलकर “In Re: The Waqf (Amendment) Act, 2025” किया जाए.
जब सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि वह कुछ प्रावधानों पर रोक लगा सकता है, तो केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया था कि वह Waqf by user को हटाने या वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम मेंबर्स को शामिल करने जैसे प्रावधानों को लागू नहीं करेगी.
केंद्र सरकार ने अपने शुरुआते हलफनामे में कहा था कि ये अमेंडमेंट वक्फ कानूनों के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए लाए गए हैं, जिसके जरिए सरकारी प्रोपर्टी पर अवैध कब्जा किया जा रहा था. साथ ही वक्फ बोर्डों के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए भी ये बदलाव जरूरी थे. केंद्र ने कहा, "2013 में हुए संशोधन के बाद वक्फ के एरिया में 116% का इजाफा हुआ है, जो चौंकाने वाला है."