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Waqf Bill 2024: आज सदन के पटल पर रखा जाएगा वक्फ बिल, विपक्ष ने किया था भारी विरोध

Waqf Bill 2024: वक्फ संशोधन बिल आज लोक सभा और राज्य सभा में पेश किया जाना है. यह बिल ज्वाइंट पर्लियामेंट्री कमेटी के पास था, जो आज पेश किया जाना है. 

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Waqf Bill 2024: आज सदन के पटल पर रखा जाएगा वक्फ बिल, विपक्ष ने किया था भारी विरोध
Sami Siddiqui |Updated: Feb 13, 2025, 09:38 AM IST
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Waqf Bill 2024: बिल पर विचार करने वाली ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (जेपीसी) की रिपोर्ट बृहस्पतिवार यानी आज लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर रखी जाएगी. लोकसभा की कार्यवाही की लिस्ट के मुताबिक, कमेटी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल बिल से संबंधित रिपोर्ट और सबूतों का रिकॉर्ड सदन के पटल पर रखेंगे.

30 जनवरी को ओम बिरला को सौंपी गई थी

यह रिपोर्ट राज्यसभा के पटल पर भी रखी जाएगी. संसद के वर्तमान बजट सेशन के पहले फेज का आज यानी बृहस्पतिवार को आखिरी कामकाजी दिन है. समिति की रिपोर्ट गत 30 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की सौंपी गई थी. समिति की 655 पन्नों वाली इस रिपोर्ट को बहुमत से स्वीकार किया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यों के जरिए दिए गए सुझाव शामिल हैं.

क्या  है विपक्षी दलों का कहना

विपक्षी सदस्यों ने इसे असंवैधानिक करार दिया था और आरोप लगाया था कि यह कदम वक्फ बोर्ड्स को बर्बाद कर देगा. बीजेपी सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया था कि पिछले साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया बिल वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट में आधुनिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की कोशिश करेगा.

विपक्षी दलों के संशोधनों को किया गया खारिज

कमेटी ने बीजेपी मेंबर्स के जरिए प्रस्तावित सभी संशोधनों को कबूल कर लिया था और विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को खारिज कर दिया था. समिति में शामिल विपक्षी सदस्यों ने वक्फ (संशोधन) विधेयक के सभी 44 प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव रखा था और दावा किया था कि समिति की ओर से प्रस्तावित कानून विधेयक के ‘‘दमनकारी’’ चरित्र को बरकरार रखेगा और मुस्लिमों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास करेगा.

वक्फ (संशोधन) बिल, 2024 को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रीजीजू द्वारा लोकसभा में पेश किए जाने के बाद आठ अगस्त, 2024 को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजा गया था. विधेयक का मकसद वक्फ संपत्तियों को विनियमित और प्रबंधित करने से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने के लिए वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करना है.

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