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पूर्व PM नवाज शरीफ को मिली बड़ी राहत; हाई कोर्ट ने इस मामले में किया बरी

Nawaz Sharif: अल-अजीजिया स्टील मिल्स की स्थापना नवाज शरीफ के वालिद मियां मुहम्मद शरीफ़ ने 2001 में सऊदी अरब में की थी, जिसका प्रशासनिक कामकाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज चलाते थे. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

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पूर्व PM नवाज शरीफ को मिली बड़ी राहत; हाई कोर्ट ने इस मामले में किया बरी
Tauseef Alam|Updated: Dec 12, 2023, 08:49 PM IST
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Nawaz Sharif: इस वक्त पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आ रही है. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल-अजीजिया स्टील मिल्स मामले में नवाज शरीफ को बरी करने का आदेश दिया है. कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर फारूक की अगुआई वाली दो सदस्यीय पीठ ने इस मामले पर दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद आज यानी 12 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आज शाम सुनवाई हुई. 

जानकारी के मुताबिक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इसी दो सदस्यीय पीठ ने पिछले महीने 29 नवंबर को एवनफील्ड मामले में शरीफ को बरी करने का आदेश जारी किया था. साल 2018 में 24 दिसंबर को कोर्ट ने पूर्व पीएम नवाज शरीफ को अल-अजीजिया मामले में सात साल की सजा सुनाई थी और उन्हें 10  साल तक के लिए किसी भी सार्वजनिक पद पर रहने से बैन कर दिया था. शरीफ के नाम की सभी संपत्ति को जब्त कर ली गई थी और 1.5 अरब रुपये का जुर्माना लगाया गया था. 

पूर्व पीएम ने कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए इसी साल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की थी. कोर्ट में सुनवाई के बाद आज अदालत ने नवाज शरीफ को बरी कर दिया है. 

क्या है पूरा मामला

इस मामले में कोर्ट में पेश दस्तावेजों के मुताबिक, अल-अजीजिया स्टील मिल्स की स्थापना नवाज शरीफ के वालिद मियां मुहम्मद शरीफ़ ने 2001 में सऊदी अरब में की थी, जिसका प्रशासनिक कामकाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज चलाते थे. कोर्ट में पूर्व पीएम परिवार की तरफ से दी गई दलीलों में कहा गया कि स्टील मिल स्थापित करने के लिए सऊदी सरकार से कुछ पूंजी ली गई थी.

हालांकि, एनएबी के वकीलों का कहना था, "इस संबंध में नवाज शरीफ परिवार के जरिए किए गए दावे बिना किसी दस्तावेजी सबूत पर आधारित हैं और यह जानकारी नहीं है कि इस मिल को स्थापित करने के लिए पैसा कहां से आया. उस वक्त एनएबी ने दावा किया था कि पूर्व पीएम परिवार ने पाकिस्तान से अवैध तरीके से पैसा लेकर इस मिल में निवेश किया था.

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