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Pakistan Elections 2024: एक शख्स डाल रहा है दो वोट, जानें कैसे हो रहा है पाक चुनाव?

Pakistan Elections 2024: पाकिस्तान में आज चुनाव हो रहे हैं. एक शख्स दो वोट डाल रहा है. आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर पाक चुनाव कैसे होने वाले हैं. तो आइये जानते हैं.

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Pakistan Elections 2024: एक शख्स डाल रहा है दो वोट, जानें कैसे हो रहा है पाक चुनाव?
Sami Siddiqui |Updated: Feb 08, 2024, 07:39 AM IST
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Pakistan Elections 2024: आज पाकिस्तान में आम चुनाव  हो रहे हैं. सुबह ही वोटिंग शुरू हो गई है. पिछले राष्ट्रीय चुनाव के विजेता लोकप्रिय पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान आर्थिक संकट और परमाणु-सशस्त्र देश पर मंडरा रहे दूसरे संकटों के बावजूद सुर्खियों में है. 241 मिलियन लोगों का दक्षिण एशियाई राष्ट्र दशकों से अधिक मुद्रास्फीति और एक ऐसी अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है जो एक मुश्किल आईएमएफ बेलआउट कार्यक्रम के कारण चरमरा गई है.

पाकिस्तान में वोटिंग

पाकिस्तान एक संसदीय लोकतंत्र है और संघीय विधायिका, जिसे नेशनल असेंबली कहा जाता है. पाक में चार राज्य विधानसभाओं में सीटों के लिए मतदान हो रहा है. 241 मिलियन की आबादी में से 128 मिलियन पाकिस्तानी वोट देने के पात्र हैं. 18 साल से ऊपर के सभी लोग वोट डाल सकेंगे मतदान केंद्र सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे. हालांकि, पोलिंग बूथ का टाइम बढ़ाया भी जा सकता है.

दो विधायकों के लिए करेंगे मतदान

चुनाव के दिन, मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो विधायकों के लिए मतदान करेंगे. - एक नेशनल असेंबली के लिए, और दूसरा प्रांतीय असेंबली के लिए. संघीय विधायिका के लिए 5,121 उम्मीदवार और प्रांतों के लिए 12,695 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं.

कैसे चुना जाएगा प्रधानमंत्री

नेशनल असेंबली में 336 सीटें हैं. जिनमें 70 आरक्षित सीटे हैं. 60 महिलाओं के लिए और 10 गैर-मुसलमानों के लिए. ये सीटें सदन में प्रत्येक पार्टी की ताकत के मुताबिक आवंटित की जाती हैं. जीतने वाले उम्मीदवार नेशनल असेंबली के सदस्य बन जाते हैं. चुनाव के बाद निर्दलीय उम्मीदवारों के पास किसी भी पार्टी में शामिल होने का विकल्प होता है. एक बार गठित होने के बाद, नेशनल असेंबली सदन के एक नेता को चुनने के लिए संसदीय वोट रखती है, जो प्रधान मंत्री बनता है.

मैजोरिटी को दिखाने के लिए  दल के पास 169 सीटें होना जरूरी है. एक बार जब कोई प्रधान मंत्री पद का उम्मीदवार नेशनल असेंबली में वोट जीत जाता है, तो उसे प्रधान मंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाती है. नया प्रधान मंत्री कैबिनेट मंत्रियों को चुनता है, जो संघीय सरकार बनाते हैं. मुख्यमंत्री और प्रांतीय सरकार चुनने के लिए प्रांतीय स्तर पर भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है.

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