Saudi Arabia News Today: सऊदी अरब (KSA) ने छोटे ग्रॉसरी स्टोर्स यानी बकालों को लेकर एक नया नियम लागू किया है. इस नए नियम का असर सबसे ज्यादा भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों पर होगा. दरअसल, सऊदी अरब सरकार ने छोटे ग्रॉसरी स्टोर्स पर तंबाकू, खजूर, मीट और फलों जैसे रोजमर्रा के सामानों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है.
सरकार का दावा है कि यह फैसला देश में रिटेल सेक्टर को व्यवस्थित करने, पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बेहतर करने के मकसद से लिया गया है. यह ऐलान सऊदी अरब के नगर पालिका और आवास मंत्री माजिद अल-होगैल ने किया. उन्होंने बताया कि नया नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. हालांकि पहले से चल रही दुकानों को इसमें बदलाव करने के लिए 6 महीने की मोहलत दी गई है.
नए नियमों के तहत अब बकाले (छोटे किराना स्टोर) और कीओस्क (गाड़ी या ठेले जैसी दुकानें) साधारण और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, शीशा, खजूर, फल, सब्जियां या मीट नहीं बेच सकेंगे. इन सामानों की बिक्री अब सिर्फ सुपरमार्केट या हाइपरमार्केट में ही होगी, वो भी नियमों के मुताबिक ही ऐसा कर सकेंगे. खासतौर पर मीट बेचने के लिए अलग से लाइसेंस लेना जरुरी होगा.
नए नियमों के तहत सुपरमार्केट, ग्रॉसरी स्टोर और हाइपरमार्केट में अब मोबाइल चार्जर केबल और प्रीपेड रिचार्ज कार्ड बेचने की भी इजाजत दी गई है. सऊदी सरकार ने इसके लिए कुछ शर्तें तय की हैं. इसके तहत दुकानों के लिए न्यूनतम जगह की शर्त रखी गई है. नए कानून के तहत अब सऊदी अरब के किसी कोने में ग्रॉसरी स्टोर चलाने के लिए कम से कम 24 वर्ग मीटर की जगह की जरुरत होगी.
इसी तरह सुपरमार्केट चलाने के लिए कम से कम 100 वर्ग मीटर और हाइपरमार्केट चलाने के लिए कम से कम 500 वर्ग मीटर की जगह होगी. सऊदी सरकार का मानना है कि इन नए नियमों से स्वास्थ्य सुरक्षा बेहतर होगी और खुदरा बाजार ज्यादा पेशेवर और अनुशासित बन सकेगा.
बता दें, सऊदी अरब में भारत के 2.6 अरब लोग रहते हैं, जो निर्माण, स्वास्थ्य और सूचना प्रौद्योगिकी समेत छोटे-मोटे कॉरोबार से जुड़े हैं. छोटे ग्रॉसरी स्टोर के लिए नए नियम लागू करने से इसका असर भारतीय कामगारों पर भी पड़ेगा, क्योंकि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के प्रवासी ही सबसे ज्यादा छोटे ग्रॉसरी स्टोर के कॉरोबार से जुड़े हैं.