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Amanatullah Khan जेल से आएंगे बाहर, कोर्ट का आदेश; गिरफ्तारी को बताया गलत

Amanatullah Khan Release: ओखला से आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दे दिया है. राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं. पूरी खबर पढ़ें.

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Amanatullah Khan जेल से आएंगे बाहर, कोर्ट का आदेश; गिरफ्तारी को बताया गलत
Sami Siddiqui |Updated: Nov 14, 2024, 12:34 PM IST
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Amanatullah Khan Release: दिल्ली के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान से जुड़ी बड़ी खबर है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने खान को रिहा करने का आदेश जारी कर दिया गया है. राउज़ ऐवन्यू कोर्ट ने ED के जरिए दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने से फिलहाल इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि मामले में मरियम सिद्दीकी के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं है.

दिल्ली की कोर्ट ने अमानतुल्लाह को किया रिहा

प्रवर्तन निदेशालय को बड़ा झटका देते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान को जमानत पर रिहा किया है. उन्हें 1 लाख रुपये मुचलका देना होगा. इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में एजेंसी द्वारा उनकी हिरासत को "अवैध" करार दिया है.

कोर्ट ने क्या कहा?

खान के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से इनकार करते हुए अदालत ने यह भी कहा कि हालांकि उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है, लेकिन आरोपपत्र में अपेक्षित मंजूरी नहीं है. 

बुधवार को सुरक्षिच रखा था फैसला

विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने बुधवार को ईडी की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसमें दावा किया गया था कि मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं. 29 अक्टूबर को, ईडी ने 110-पेजों की पहली सप्लीमेंटरी अभियोजन शिकायत (ईडी द्वारा आरोपपत्र के समकक्ष) दायर की, जिसमें दावा किया गया कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार के माध्यम से कथित रूप से अर्जित धन की लूट की है.

आरोपपत्र में मरियम सिद्दीकी का नाम भी शामिल है, जिसे मामले में ईडी ने आरोपी के तौर पर गिरफ्तार नहीं किया है. ईडी ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले में खान और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं.

2 सितंबर को हुई थी गिरफ्तारी

अमानतुल्लाह खान को 2 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था. उनके गिरफ्तारी घर पर सर्च ऑपरेशन के दौरान की गी थी. जांच एजेंसी के जरिए पूछताछ किए जाने पर आप विधायक पर टालमटोल करने का आरोप लगाया गया था.

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